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रोहतक: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

Thu, 12 May 2022 11:33 PM IST
रोहतक ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: रोहतक ब्यूरो Updated Thu, 12 May 2022 11:33 PM IST
सार

चार साल पहले महम में वारदात हुई थी। एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 

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Youth convicted of raping minor gets 10 years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के रोहतक जिले के महम थाना क्षेत्र में चार साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को 10 साल कैद और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 

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पुलिस के मुताबिक एक महिला ने 2018 में महम थाने में शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को एक लड़की घर से यह कहकर बुलाकर ले गई कि उसकी सहेली का जन्मदिन है। इसके बाद उसकी बेटी को एक कमरे में छोड़ दिया और खुद वहां से आ गई। कमरे में शिवा नामक लड़का मिला, जिसने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया।
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उसकी बेटी ने घर आकर अवगत कराया। उसकी बेटी को झूठ बोलकर बुलाकर ले जाने वाली लड़की व आरोपी लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी लड़की को क्लीनचिट दे दी। साथ ही आरोपी लड़के को दुष्कर्म व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। 2019 से आरोपी के खिलाफ जिला अदालत में केस चल रहा था।
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गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को न केवल दोषी करार दिया, बल्कि उसे आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 साल की कैद, 2 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना नहीं जमा करने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई । इसके अलवा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल कैद, 2 हजार रुपये जुर्माना व न जमा कराने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। ऐसे में अदालत ने दोषी को 10 साल कैद, 4 हजार रुपये जुर्माने व जुर्माना न जमा कराने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्णय सुनाया।

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