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Rohtak News: महिला के हत्यारे को पांच साल बाद उम्रकैद
Sun, 19 Oct 2025 01:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Sun, 19 Oct 2025 01:51 AM IST
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रोहतक। सांपला थाना इलाके में एक महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोनीपत के सोहटी निवासी मंजीत उर्फ लंगड़ा पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह आदेश शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने सुनाया है।
अदालत ने अपने फैसले में दोषी को आईपीसी की धारा 452 के तहत भी सजा सुनाई है। इसमें तीन साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी ने सांपला थाना इलाके में एक महिला की हत्या की थी। सिर पर धारदार हथियार मारकर हत्या की गई थी।
महिला का खून से लथपथ शव घर में चारपाई पर पड़ा मिला था। दोषी का महिला के पास आना-जाना था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन की व गिरफ्तार किया। इसके बाद से केस अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को इसे अदालत ने सजा सुनाई। ब्यूरो
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अदालत ने अपने फैसले में दोषी को आईपीसी की धारा 452 के तहत भी सजा सुनाई है। इसमें तीन साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी ने सांपला थाना इलाके में एक महिला की हत्या की थी। सिर पर धारदार हथियार मारकर हत्या की गई थी।
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महिला का खून से लथपथ शव घर में चारपाई पर पड़ा मिला था। दोषी का महिला के पास आना-जाना था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन की व गिरफ्तार किया। इसके बाद से केस अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को इसे अदालत ने सजा सुनाई। ब्यूरो
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