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पानीपत के युवक की हत्या की आरोपी महिला, पति व भाई सहित बरी

Fri, 06 May 2022 02:18 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 06 May 2022 02:18 AM IST
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Woman accused of killing Panipat's youth, acquitted along with husband and brother
शहर के जींद रोड पर साढ़े तीन साल पहले हुई पानीपत के युवक दीपक की हत्या के मामले में पुलिस ने महिला, उसके पति व भाई को क्लीनचिट दे दी है। क्योंकि अदालत में पुलिस यह साबित नहीं कर सकी कि मृतक कैसे महिला को जानता था और उसकी आरोपियों ने हत्या क्यों की। साक्ष्यों के अभाव में वीरवार को तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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बचाव पक्ष के वकील जेके गक्खड़ ने बताया कि पानीपत जिले के गांव भलौर निवासी विनोद ने सितंबर 2018 में शिकायत दी थी कि उसका भाई दीपक (25) समालखा में नौकरी करता था। सुबह ड्यूटी पर चला गया। शाम को फोन किया कि वह एक महिला के पास है, जिसने उसे शराब पीला दी है। वह घर नहीं आ सकेगा। वह नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव रोहतक में जींद रोड पर सड़क किनारे मिला। सिटी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने शहर की एक महिला, उसके पति व देवर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने खुलासा किया था कि महिला ने दीपक को जहरीला पदार्थ दे दिया था। जबकि उसका पति व भाई शव को जींद रोड पर फेंककर आए थे। साढ़े तीन साल से अदालत में केस चल रहा था। केस के अंदर पुलिस यह साबित नहीं कर सकी कि मृतक और आरोपी महिला एक-दूसरे को कैसे जानते थे। दीपक रोहतक कैसे व क्यों पहुंचा। सेशन जज राकेश कुमार यादव की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में तीनों को बरी कर दिया।
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