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शराब ठेकेदार पर गोली चलाने वाले को सात साल कैद
ब्यूरो अमर उजाला रोहतक
Updated Sat, 06 May 2017 12:09 AM IST
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Crime shimla
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अदालत ने शराब ठेकेदार को गोली मारने के मामले में खरखौदा के हलालपुर निवासी आशीष को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
गांव दतौड़ निवासी सतीश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह बुकिंग पर कार चलाता है। उसने गांव के ही बलवान के साथ दो साल पहले गांव में शराब के ठेके की ब्रांच ली थी। दोनोें के बीच लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। इसी को लेकर बलवान ने रंजिश शुरू कर दी थी। सतीश ने बताया कि वह 11 जुलाई 2013 को अपनी कार से घर आया था। जब वह कार को गली में खड़ी कर रहा था तो इसी बीच बलवान और एक अन्य युवक आया। आरोपियों ने आते ही सतीश पर फायरिंग कर दी। इससे सतीश की कमर में एक गोली लगी। बाद में आरोपी सतीश की कार लेकर मौके से फरार हो गये। सतीश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सतीश के बयान पर बलवान, सुनील और खरखौदा के हलालपुर निवासी आशीष को गिरफ्तार करके चालान पेश किया था। जमानत मिलने के बाद बलवान और सुनील फरार हो गये। कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आशीष को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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गांव दतौड़ निवासी सतीश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह बुकिंग पर कार चलाता है। उसने गांव के ही बलवान के साथ दो साल पहले गांव में शराब के ठेके की ब्रांच ली थी। दोनोें के बीच लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। इसी को लेकर बलवान ने रंजिश शुरू कर दी थी। सतीश ने बताया कि वह 11 जुलाई 2013 को अपनी कार से घर आया था। जब वह कार को गली में खड़ी कर रहा था तो इसी बीच बलवान और एक अन्य युवक आया। आरोपियों ने आते ही सतीश पर फायरिंग कर दी। इससे सतीश की कमर में एक गोली लगी। बाद में आरोपी सतीश की कार लेकर मौके से फरार हो गये। सतीश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सतीश के बयान पर बलवान, सुनील और खरखौदा के हलालपुर निवासी आशीष को गिरफ्तार करके चालान पेश किया था। जमानत मिलने के बाद बलवान और सुनील फरार हो गये। कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आशीष को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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