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शराब ठेकेदार पर गोली चलाने वाले को सात साल कैद

Sat, 06 May 2017 12:09 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला रोहतक
ब्यूरो अमर उजाला रोहतक Updated Sat, 06 May 2017 12:09 AM IST
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wine dealer fire accuse seven year jail
Crime shimla
अदालत ने शराब ठेकेदार को गोली मारने के मामले में खरखौदा के हलालपुर निवासी आशीष को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।  
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गांव दतौड़ निवासी सतीश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह बुकिंग पर कार चलाता है। उसने गांव के ही बलवान के साथ दो साल पहले गांव में शराब के ठेके की ब्रांच ली थी। दोनोें के बीच लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। इसी को लेकर बलवान ने रंजिश शुरू कर दी थी। सतीश ने बताया कि वह 11 जुलाई 2013 को अपनी कार से घर आया था। जब वह कार को गली में खड़ी कर रहा था तो इसी बीच बलवान और एक अन्य युवक आया। आरोपियों ने आते ही सतीश पर फायरिंग कर दी। इससे सतीश की कमर में एक गोली लगी। बाद में आरोपी सतीश की कार लेकर मौके से फरार हो गये। सतीश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सतीश के बयान पर बलवान, सुनील और खरखौदा के हलालपुर निवासी आशीष को गिरफ्तार करके चालान पेश किया था। जमानत मिलने के बाद बलवान और सुनील फरार हो गये। कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आशीष को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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