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हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद
रोहतक/ब्यूरो
Updated Sat, 07 Dec 2013 08:17 PM IST
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हरियाणा के जिला रोहतक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीश सिंह की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों हमीरपुर निवासी रविंद्र और थाना कलां निवासी संदीप को दोषी ठहराते उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को नौ माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पडे़गी।
अभियोजन के अनुसार सांपला थानांतर्गत गांव हसनगढ़ में 14 नवंबर 2007 को मालगोदाम रोड के पास ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों में झगड़ा हो गया था।
झगडे़ में रविंद्र और संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर मातनहेल निवासी वेद सिंह, उसके बेटे कर्मबीर और रिश्तेदार नवीन पर हमला बोल दिया था।
इस दौरान गोली लगने की वजह से भैंसवाल निवासी नवीन की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी रविंद्र और संदीप के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीश सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों मामले में दोषी ठहराते रविंद्र और संदीप को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को नौ माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पडे़गी।
अभियोजन के अनुसार सांपला थानांतर्गत गांव हसनगढ़ में 14 नवंबर 2007 को मालगोदाम रोड के पास ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों में झगड़ा हो गया था।
झगडे़ में रविंद्र और संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर मातनहेल निवासी वेद सिंह, उसके बेटे कर्मबीर और रिश्तेदार नवीन पर हमला बोल दिया था।
इस दौरान गोली लगने की वजह से भैंसवाल निवासी नवीन की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी रविंद्र और संदीप के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीश सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों मामले में दोषी ठहराते रविंद्र और संदीप को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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