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Rohtak News: युवती पर जानलेवा हमले में तीन युवकों को सात-सात साल की कैद
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माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। सांपला थाना क्षेत्र के नयाबांस गांव में चार साल पहले पिता को बचाने आई युवती पर जानलेवा हमला करने के तीन आरोपियों को एएसजे संदीप दुग्गल की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। अदालत ने गांव के ही युवक प्रवीण उर्फ सीटू, योगेश उर्फ भोलू व ललित को सात-सात साल की कैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नयाबांस गांव की युवती नीटू ने मार्च 2020 में सांपला थाने में शिकायत दी थी। आरोप था कि उनका दीवार को लेकर पड़ोस की महिला नीलम के साथ झगड़ा चल रहा था। 30 मार्च को उनके पिता आजाद सिंह छत पर थे। दूसरी तरफ आरोपी प्रवीण उर्फ सीटू, योगेश उर्फ भोलू व ललित पड़ोस की छत पर बैठे थे।
तीनों युवक उनके पिता आजाद को गालियां देने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लोहे की राॅड, सरिया व डंडे से उनके पिता पर हमला कर दिया। उन्होंने बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने उस पर भी जानलेवा हमला किया। घायलों को पीजीआई में दाखिल कराया गया।
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डॉक्टरों ने बताया कि नीटू को लगी एक चोट गंभीर है जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। पुलिस ने केस में जानलेवा हमले की धारा जोड़ी। तभी से जिला अदालत में मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी।
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पांच धाराओं में हुई सजा
अदालत ने शुक्रवार को दोषियों को आईपीएस की धारा 323 में छह-छह माह, एक-एक हजार रुपये जुर्माना, 325 में तीन-तीन साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना, जानलेवा हमले की धारा 307 में सात-सात साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना, 452 में पांच-पांच साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना व धमकी देने की धारा 506 में एक-एक साल की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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रोहतक। सांपला थाना क्षेत्र के नयाबांस गांव में चार साल पहले पिता को बचाने आई युवती पर जानलेवा हमला करने के तीन आरोपियों को एएसजे संदीप दुग्गल की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। अदालत ने गांव के ही युवक प्रवीण उर्फ सीटू, योगेश उर्फ भोलू व ललित को सात-सात साल की कैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नयाबांस गांव की युवती नीटू ने मार्च 2020 में सांपला थाने में शिकायत दी थी। आरोप था कि उनका दीवार को लेकर पड़ोस की महिला नीलम के साथ झगड़ा चल रहा था। 30 मार्च को उनके पिता आजाद सिंह छत पर थे। दूसरी तरफ आरोपी प्रवीण उर्फ सीटू, योगेश उर्फ भोलू व ललित पड़ोस की छत पर बैठे थे।
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तीनों युवक उनके पिता आजाद को गालियां देने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लोहे की राॅड, सरिया व डंडे से उनके पिता पर हमला कर दिया। उन्होंने बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने उस पर भी जानलेवा हमला किया। घायलों को पीजीआई में दाखिल कराया गया।
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डॉक्टरों ने बताया कि नीटू को लगी एक चोट गंभीर है जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। पुलिस ने केस में जानलेवा हमले की धारा जोड़ी। तभी से जिला अदालत में मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी।
पांच धाराओं में हुई सजा
अदालत ने शुक्रवार को दोषियों को आईपीएस की धारा 323 में छह-छह माह, एक-एक हजार रुपये जुर्माना, 325 में तीन-तीन साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना, जानलेवा हमले की धारा 307 में सात-सात साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना, 452 में पांच-पांच साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना व धमकी देने की धारा 506 में एक-एक साल की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।