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नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी को तीन वर्ष कैद

Thu, 28 Jul 2022 12:27 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 28 Jul 2022 12:27 AM IST
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Three years in prison for the kidnapping of a minor
रोहतक। थाना आईएमटी इलाके से नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले को अदालत ने तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला बुधवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने सुनाया।
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पुलिस के मुताबिक, 26 फरवरी 2021 को आईएमटी थाना इलाके की एक नाबालिग लड़की ने पुलिस में शिकायत दी थी। उसने कहा कि मोबाइल के माध्यम से उसकी दोस्ती इस्माईला निवासी सागर से हुई। वह सात जनवरी 2021 को सागर की दुकान पर गई थी। यहां उससे सागर ने जबरदस्ती की। इसके बाद वह अपने घर चली गई। उसने यह बात किसी से नहीं बताई। इसके बाद 25 फरवरी 2021 को सागर उसको जबरदस्ती बाइक पर बैठा कर अपनी दुकान पर ले गया। यहां से वह उसे अपने घर ले गया। रातभर उसे अपने घर पर रखा। इसके अगले दिन 26 फरवरी को उसने लड़की को उसके घर छोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। आरोपी को नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में अदालत ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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