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Rohtak News: अगले वित्त वर्ष के लिए कलेक्टर रेट निर्धारण की प्रक्रिया शुरू
Tue, 25 Mar 2025 12:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Tue, 25 Mar 2025 12:35 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला प्रशासन की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कलेक्टर रेट निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि कलेक्टर रेट के निर्धारण को लेकर आमजन से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। मुख्य रजिस्ट्रेशन शाखा द्वारा सुझाव और आपत्तियां 30 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे।
डीसी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित कलेक्टर रेट आमजन के सुझाव व आपत्ति के लिए जिला रेवाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति सुझाव या आपत्ति दर्ज कराना चाहता है, तो वह आगामी 30 मार्च तक दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई आपत्ति है या कोई सुझाव देना चाहता हो तो वह 30 मार्च तक डीसी कार्यालय के कमरा नंबर 114, कार्यालय की ई-मेल आईडी पर दे सकता है।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तारीख के बाद किसी भी सुझाव या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आमजन से अपील की कि वे कलेक्टर रेट निर्धारण को लेकर कोई सुझाव या आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं तो सबूत सहित दर्ज करवाएं।
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रेवाड़ी। जिला प्रशासन की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कलेक्टर रेट निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि कलेक्टर रेट के निर्धारण को लेकर आमजन से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। मुख्य रजिस्ट्रेशन शाखा द्वारा सुझाव और आपत्तियां 30 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे।
डीसी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित कलेक्टर रेट आमजन के सुझाव व आपत्ति के लिए जिला रेवाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति सुझाव या आपत्ति दर्ज कराना चाहता है, तो वह आगामी 30 मार्च तक दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई आपत्ति है या कोई सुझाव देना चाहता हो तो वह 30 मार्च तक डीसी कार्यालय के कमरा नंबर 114, कार्यालय की ई-मेल आईडी पर दे सकता है।
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जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तारीख के बाद किसी भी सुझाव या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आमजन से अपील की कि वे कलेक्टर रेट निर्धारण को लेकर कोई सुझाव या आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं तो सबूत सहित दर्ज करवाएं।
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