फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   The insurance company will pay Rs 5.86 lakh to the truck driver's family.

Rohtak News: बीमा कंपनी दे ट्रक चालक के परिवार को 5.86 लाख रुपये

Tue, 28 Oct 2025 02:54 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 28 Oct 2025 02:54 AM IST
विज्ञापन
The insurance company will pay Rs 5.86 lakh to the truck driver's family.
रोहतक। बीमा कंपनी ट्रक चालक मुरादपुर टेकना के जगदीश के परिवार को 5.86 लाख रुपये मुआवजा दे। सड़क दुर्घटना ट्रिब्यूनल की चेयरमैन एवं एएसजे रजनी यादव ने यह निर्णय सुनाया है। हादसे में पति की मौत के बाद 40 प्रतिशत राशि ट्रक चालक की पत्नी व 60 प्रतिशत राशि तीन बच्चों में 20-20 प्रतिशत के हिसाब से मिलेगी।
विज्ञापन

ट्रिब्यूनल में दाखिल याचिका के मुताबिक, महम खंड के गांव मुरादपुर टेकना निवासी गुड्डी देवी ने 2020 में याचिका दायर की थी कि 6 नवंबर 2019 को उनके पति जगदीश ट्रक में माल लेकर अहमदाबाद जा रहे थे। बेटा रवि भी साथ था। रात करीब 11:50 बजे राजस्थान में कोटपूतली पावर हाउस के सामने पहुंचे।
विज्ञापन

रवि ने बताया कि ट्रक में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए ट्रक साइड में खड़ा करके पिता जगदीश जांच पड़ताल कर रहे थे। इसी बीच राजस्थान नंबर का ट्राला तेज गति से आया और उनके पिता को टक्कर मार दी। उन्हें कोटपूतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रवि के बयान पर कोटपूतली थाने में केस दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके पति की उम्र 66 साल थी। ट्रक मालिक होने के नाते हर माह 90 हजार रुपये कमाते थे। उनके दो बेटे व एक बेटी है। उनको 80 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।
इसके लिए याचिकाकर्ता ने ट्राला चालक जगराम निवासी कीरत सिंह पुरा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राजस्थान, ट्राला मालिक बद्री राम चौधरी निवासी शास्त्री नगर शॉपिंग सेंटर, कल्पतरु सिनेमा, जोधपुर व बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया।
ट्रिब्यूनल ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। दोनों पक्षों की बहस व सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को 5.86 लाख रुपये 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिए जाएं।

इसमें प्रति माह 11,266 रुपये आय के हिसाब से 1,01,388 रुपये सालाना, परिवार को व्यक्तिगत क्षति के तौर पर 40 हजार रुपये, प्रॉपर्टी नुकसान के हिसाब से 20 हजार रुपये शामिल हैं। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed