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Rohtak News: व्यवस्था कमजोर करेगा अराजकता का संक्रमण

Sat, 12 Apr 2025 01:37 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Apr 2025 01:37 AM IST
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The infection of anarchy will weaken the system
विजेंद्र कौशिक
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रोहतक। सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन की अदालत ने लिफ्ट लेकर कार छीनने के आरोप में दोषी युवक व महिला को सजा सुनाई। सुनारिया रोड स्थित गणेश कॉलोनी निवासी दीपक व क्वार्टर स्टाफ निवासी सोनम को पांच-पांच साल की कठोर कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना न भरने पर 3-3 माह की सजा मिलेगी।
अदालत ने दिए गए फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा, अराजकता का संक्रमण सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करेगा। पर्याप्त सजा देने के लिए अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी। पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, हरिसिंह कॉलोनी निवासी जितेंद्र कुमार ने शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी कि वह डीटीसी दिल्ली में नौकरी करता है।
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15 अगस्त 2021 की रात को करीब 12 बजे कार लेकर जेल रोड के नजदीक नामदेव चौक पर आया हुआ था। वहां पर दीपक व सोनम आ गए। दोनों ने कहा कि उनको विश्वकर्मा चौक तक छोड़ दीजिए। उसने कार में बैठा लिया। जब विश्वकर्मा चौक पर पहुंचे तो जितेंद्र ने कहा कि वह पानी लेकर आता है। जैसे ही वह कार से उतरने लगा तो दीपक ने कार की चाबी छीन ली और सोनम ने मोबाइल फोन ले लिया।
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इसके बाद दोनों कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने कार छीनने का केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। 8 अप्रैल को अदालत ने दोनों को दोषी माना और अब आईपीसी की धारा 379ए व 34 के तहत पांच-पांच साल की कठोर कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
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