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8 तक टली बहस, महंत ने दी थी हाजिरी माफी की अर्जी
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रोहतक। भाजपा सांसद एवं महंत बाबा बालकनाथ के खिलाफ अमर्यादित शब्दों के प्रयोग करने के आरोप पर जिला अदालत में सोमवार को दोनों पक्षों में बहस नहीं हो सकी। अदालत ने अब मामले में आठ अप्रैल की तिथि तय की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत में पेशी के लिए महंत बाबा बालकनाथ की तरफ से वकील ने हाजिरी माफी की अर्जी दायर की हुई थी।
राजस्थान के अलवर से भाजपा सांसद एवं हरियाणा के रोहतक जिले के गांव अस्थल बोहर स्थित मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ योगी ने राजस्थान के बहरोड़ से विधायक बलजीत यादव के खिलाफ मानहानि का केस रोहतक की जिला अदालत में दायर किया था। अदालत में न केवल महंत बाबा बालकनाथ के बयान दर्ज हो चुके हैं, बल्कि बहस के लिए तिथि तय की गई थी, लेकिन अदालत ने अब बहस चार दिन के लिए टाल दी है।
याचिकाकर्ता के वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि मार्च 2021 में अलवर में बहरोड़ के विधायक बलजीत यादव ने बाबा बालकनाथ योगी के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया और निराधार आरोप लगाए। इन आरोपों के चलते बाबा बालकनाथ की मानहानि हुई है। क्योंकि बाबा बालकनाथ न केवल सांसद हैं, बल्कि मस्तनाथ मठ के महंत भी हैं। उनके अनुयायियों को विधायक के शब्दों से ठेस पहुंची है। सांसद की तरफ से जिला अदालत में 6 सितंबर 2021 को याचिका दायर की गई थी।
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राजस्थान के अलवर से भाजपा सांसद एवं हरियाणा के रोहतक जिले के गांव अस्थल बोहर स्थित मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ योगी ने राजस्थान के बहरोड़ से विधायक बलजीत यादव के खिलाफ मानहानि का केस रोहतक की जिला अदालत में दायर किया था। अदालत में न केवल महंत बाबा बालकनाथ के बयान दर्ज हो चुके हैं, बल्कि बहस के लिए तिथि तय की गई थी, लेकिन अदालत ने अब बहस चार दिन के लिए टाल दी है।
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याचिकाकर्ता के वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि मार्च 2021 में अलवर में बहरोड़ के विधायक बलजीत यादव ने बाबा बालकनाथ योगी के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया और निराधार आरोप लगाए। इन आरोपों के चलते बाबा बालकनाथ की मानहानि हुई है। क्योंकि बाबा बालकनाथ न केवल सांसद हैं, बल्कि मस्तनाथ मठ के महंत भी हैं। उनके अनुयायियों को विधायक के शब्दों से ठेस पहुंची है। सांसद की तरफ से जिला अदालत में 6 सितंबर 2021 को याचिका दायर की गई थी।
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