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Rohtak News: वॉशिंग मशीन में फाॅल्ट पर कंपनी ब्याज सहित लौटाए कीमत
Fri, 30 May 2025 01:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Fri, 30 May 2025 01:07 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। जिला उपभोक्ता आयोग ने वॉशिंग मशीन में फाॅल्ट मिलने पर उपभोक्ता को कंपनी 10 हजार रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड व गोहाना अड्डा स्थित सर्विस सेंटर को 5 हजार रुपये सेवाओं में कमी और 5 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर एक माह में देने के आदेश दिए।
आयोग के रिकाॅर्ड के मुताबिक, जिंदरान गांव निवासी सुनील कुमार ने फरवरी 2020 में अर्जी दायर की। कहा कि उसने दिसंबर 2018 में 10 हजार रुपये में पालिका बाजार से वाॅशिंग मशीन खरीदी थी। मशीन चालू की तो ड्रायर में सुखाने पर कपड़े खराब हो रहे थे। उसने दुकानदार से शिकायत की तो कंपनी का टोल फ्री नंबर दे दिया। वहां से उसे सर्विस सेंटर का नंबर मिला।
पूछने पर बताया गया कि मशीन का कपड़े सुखाने वाला टब बदलना पड़ेगा। मशीन में मैन्युफैक्चरिंग दोष है। इसके बाद उसने कंपनी को तीन बार शिकायत की, लेकिन शिकायतों को बिना समाधान के ही बंद कर दिया गया।
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हालांकि, 13 जनवरी 2020 को कहा गया कि खराब पार्ट को बदल दिया जाएगा। मशीन की मरम्मत नहीं की गई। इससे उसे मानसिक व आर्थिक परेशानी हुई। उसे मशीन की कीमत ब्याज सहित व मानसिक पीड़ा के कारण 25 हजार रुपये मुआवजा दिलवाया जाए। आयोग ने दुकानदार, सर्विस सेंटर संचालक व कंपनी को नोटिस भेजा।
दुकानदार ने कहा कि नियमों के तहत यह खरीदार और कंपनी के बीच का मामला है। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आयोग ने केस की सुनवाई करते हुए कहा है कि सर्विस सेंटर संचालक व कंपनी की सेवाओं में कमी है। ऐसे में दोनों मिलकर उपभोक्ता को नौ प्रतिशत ब्याज सहित कीमत लौटाएं।
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रोहतक। जिला उपभोक्ता आयोग ने वॉशिंग मशीन में फाॅल्ट मिलने पर उपभोक्ता को कंपनी 10 हजार रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड व गोहाना अड्डा स्थित सर्विस सेंटर को 5 हजार रुपये सेवाओं में कमी और 5 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर एक माह में देने के आदेश दिए।
आयोग के रिकाॅर्ड के मुताबिक, जिंदरान गांव निवासी सुनील कुमार ने फरवरी 2020 में अर्जी दायर की। कहा कि उसने दिसंबर 2018 में 10 हजार रुपये में पालिका बाजार से वाॅशिंग मशीन खरीदी थी। मशीन चालू की तो ड्रायर में सुखाने पर कपड़े खराब हो रहे थे। उसने दुकानदार से शिकायत की तो कंपनी का टोल फ्री नंबर दे दिया। वहां से उसे सर्विस सेंटर का नंबर मिला।
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पूछने पर बताया गया कि मशीन का कपड़े सुखाने वाला टब बदलना पड़ेगा। मशीन में मैन्युफैक्चरिंग दोष है। इसके बाद उसने कंपनी को तीन बार शिकायत की, लेकिन शिकायतों को बिना समाधान के ही बंद कर दिया गया।
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हालांकि, 13 जनवरी 2020 को कहा गया कि खराब पार्ट को बदल दिया जाएगा। मशीन की मरम्मत नहीं की गई। इससे उसे मानसिक व आर्थिक परेशानी हुई। उसे मशीन की कीमत ब्याज सहित व मानसिक पीड़ा के कारण 25 हजार रुपये मुआवजा दिलवाया जाए। आयोग ने दुकानदार, सर्विस सेंटर संचालक व कंपनी को नोटिस भेजा।
दुकानदार ने कहा कि नियमों के तहत यह खरीदार और कंपनी के बीच का मामला है। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आयोग ने केस की सुनवाई करते हुए कहा है कि सर्विस सेंटर संचालक व कंपनी की सेवाओं में कमी है। ऐसे में दोनों मिलकर उपभोक्ता को नौ प्रतिशत ब्याज सहित कीमत लौटाएं।