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Rohtak News: यूनीपोल पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर टेंडर होगा समाप्त

Mon, 29 Apr 2024 02:12 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 29 Apr 2024 02:12 AM IST
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Tender will be terminated if promotional material is posted on Unipol without permission
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते एसडीएम आशीष कुमार। स्रोत: प्रशासन
रोहतक। एसडीएम और रोहतक विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने कहा है कि अगर आउटडोर एजेंसी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से स्वीकृति लिए बिना चुनावी प्रचार के लिए चिह्नित किए गए। यूनीपोलों पर फ्लेक्स, बैनर अथवा होर्डिंग लगती है या बुक करती है तो ऐसी एजेंसी का टेंडर भविष्य के लिए भी समाप्त समझा जाएगा।
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आशीष कुमार रविवार को अपने कार्यालय में प्रचार के लिए चिह्नित किए गए स्थान के नियमानुसार व न्याय संगत बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आउटडोर एजेंसी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से स्वीकृति लेने के बाद ही कोई ऑर्डर बुक कर सकती है। एजेंसी की ओर से नियमों की पालना न करने पर उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग की हिदयातों, अधिनियम व नियमों के प्रावधान को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस स्थिति में ठेकेदार व एजेंसी को किसी प्रकार के दावे अथवा रिफंड का भी कोई अधिकार नहीं होगा।
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स्थान आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। रोहतक विधानसभा क्षेत्र के यूनीपोलों का पार्टी के स्तर पर किस प्रकार से निर्धारण किया गया है। आशीष कुमार ने कहा कि सभी अनुमति अधिकतम एक सप्ताह के लिए प्रदान की जाएगी व सोमवार शाम 5 बजे तक प्राप्त आवेदनों पर मंगलवार से सोमवार तक अनुमति जारी की जाएगी।
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बैठक में दिव्यांगजन मतदाता व 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को फार्म-12 डी देने के बारे में विचार-विमर्श किया गया। दोनों श्रेणी की सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों, नियमों व हिदायतों के अनुरूप ही राजनीतिक दल यूनीपोल का प्रयोग कर सकेंगे। किसी धर्म, जाति या भड़काऊ भाषण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी की ओर से स्वीकृत को तुरंत प्रभाव से रद्द करने के अधिकार होंगे। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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