{"_id":"64502fde0130f0f3dc0e0504","slug":"take-advantage-of-welfare-schemes-implemented-by-the-government-rohtak-news-c-17-1-140025-2023-05-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rohtak News: सरकार की ओर से क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rohtak News: सरकार की ओर से क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं
विज्ञापन
-
- 1
-
Link Copied
रोहतक। राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष एक मई को श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। यह जानकारी उपायुक्त अजय कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कामगारों को न्यूनतम तीन हजार रुपये की पेंशन देने का प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण करके उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। श्रमिक पंजीकरण के लिए राज्य सरकार ने ई-श्रम पोर्टल बनाया है। ई-श्रम पोर्टल पर 16 से 59 साल का कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ई-श्रम पोर्टल के जरिए सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को फायदा पहुंचाना है। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। कन्यादान योजना के तहत तीन बेटियों की शादी तक संबंधित श्रमिक परिवार को 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जाती है। इसी प्रकार से अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। अगर काम के दौरान श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी राज्य सरकार ने किया है। महिला श्रमिकों को प्रसूति के लिए 10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा पहली कक्षा से स्नातक तक 20 हजार रुपये रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कामगारों को न्यूनतम तीन हजार रुपये की पेंशन देने का प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण करके उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। श्रमिक पंजीकरण के लिए राज्य सरकार ने ई-श्रम पोर्टल बनाया है। ई-श्रम पोर्टल पर 16 से 59 साल का कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ई-श्रम पोर्टल के जरिए सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को फायदा पहुंचाना है। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। कन्यादान योजना के तहत तीन बेटियों की शादी तक संबंधित श्रमिक परिवार को 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जाती है। इसी प्रकार से अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। अगर काम के दौरान श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी राज्य सरकार ने किया है। महिला श्रमिकों को प्रसूति के लिए 10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा पहली कक्षा से स्नातक तक 20 हजार रुपये रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।
विज्ञापन