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Rohtak News: 15 अप्रैल से पहले लाइसेंसी हथियार जमा कराएं

Thu, 28 Mar 2024 02:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 28 Mar 2024 02:45 AM IST
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Submit licensed weapons before 15th April
रोहतक। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसकी अनुपालना, कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने व शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस ने जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपने लाइसेंसी हथियार 15 अप्रैल से पहले नजदीकी पुलिस थाना या स्थानीय गन हाउस पर जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारक के लिए हथियार जमा कराना अनिवार्य है। प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारक संबंधित थाना में जाकर अपना लाइसेंसी हथियार निशुल्क जमा करा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति गन हाउस में भी अपना लाइसेंसी हथियार जमा करा सकता है। लाइसेंस जमा की रशीद संबंधित थाने में दिखाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति 15 अप्रैल तक अपना लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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