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सुभाष नगर विवाद : कोर्ट ने लगाई तोड़फोड़ पर रोक, सोमवार को होगी सुनवाई

Sat, 15 Jul 2023 01:55 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 15 Jul 2023 01:55 AM IST
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Subhash Nagar dispute: Court bans demolition, hearing to be held on Monday
रोहतक। शहर के सुभाष नगर स्थित गुरुद्वारा व मंदिर के पास लगती जमीन में चल रहे निर्माण को तोड़ने पर सीजेएम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। अब सोमवार को कोर्ट फैसला करेगी, निगम किए गए निर्माण को हटाए या नहीं। जबकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शनिवार को निगम आयुक्त के सामने अपना पक्ष रखेगी।
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सुभाष नगर में पार्क के सामने मंदिर व गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साथ लगती जमीन पर लंगर भवन बना रही है। इसके लिए लोहे के गाटर लगाकर रविवार को निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन सुभाष नगर वेलफेयर सोसायटी ने इसकी शिकायत नगर निगम में कर दी। सोसायटी के महासचिव कमल दुरेजा ने बताया कि जमीन पार्क की है, वहां पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। शुक्रवार सुबह एलओ संदीप बतरा, दोपहर 12 बजे अतिक्रमण हटाओ टीम के नोडल अधिकारी गुरुदेव सिंह व दो बजे दूसरी बार एलओ पहुंचे। गुरुद्वारे में मौजूद संगत ने निगम से कार्रवाई न करने की मांग की। साथ ही अदालत में याचिका दायर कर तोड़फोड़ रुकवाने की मांग की। सीजेएम दीप्ति ने दोपहर दो बजे मामले की सुनवाई की और सोमवार तक निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
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अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी किया, सोमवार को सुनवाई : हुड्डा
जमीन नगर निगम की है, जिसका पूरा रिकॉर्ड निगम प्रशासन के पास है। अदालत ने शुक्रवार को स्टे ऑर्डर जारी किए हैं। अब सोमवार को मामले की सुनवाई होगी, जिसमें मजबूती से निगम का पक्ष रख जाएगा।
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अजय हुड्डा, सहायक जिला न्यायवादी, नगर निगम

निगम आयुक्त से मिलेंगे शनिवार को
गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा से मिलने का समय मांगा है। वह शनिवार को उनसे मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया है।

गुरबचन सिंह, प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी

जमीन पार्क की है, यूं कब्जा नहीं करने देंगे
जमीन पार्क की है, जो नगर निगम के नाम है। यूं कब्जा नहीं होना चाहिए। अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी किया है। सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। निगम पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखे।
कमल दुरेजा, महासचिव रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी सुभाष नगर
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