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सख्ती : एनजीटी के नियम तोड़ने पर 12 पर दो लाख जुर्माना, अवैध होर्डिंग व पोस्टर लगाने पर 31 पर होगी एफआईआर

Thu, 28 Nov 2024 11:19 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 28 Nov 2024 11:19 PM IST
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Strictness: 12 fined Rs 2 lakh for breaking NGT rules, FIR lodged against 31 for putting up illegal hoardings and posters
रोहतक। प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू ग्रेप-4 का उल्लंघन करने पर नगर निगम की वीरवार को भी कार्रवाई जारी रही। नगर निगम ने राजीव नगर, कैलाश कालोनी, गोहाना रोड, जेपी कालोनी व सैनिक कालोनी में 12 भवन मालिकों के चालान काटकर दो लाख रुपये जुर्माना किया। साथ ही अवैध तौर पर सार्वजनिक संपति पर होर्डिंग व पोस्टर लगाने वाले 31 लोगों के खिलाफ निगम एफआईआर दर्ज कराएगा।
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नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए नगर निगम की टीम लगातार निरीक्षण कर रही हैं। रोक के बावजूद निर्माण कार्य बंद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। साथ में खुले में भवन निर्माण सामग्री डाल रखी है। वीरवार को निगम की टीम ने राजीव नगर, कैलाश कालोनी, गोहाना रोड, जेपी कालोनी व सैनिक कालोनी में जांच की। जांच के दौरान नियम तोड़ने पर 12 लोगों के 2 लाख के चालान किए गए। इसके अतिरिक्त दो चालान खुले में कूड़ा डालने वालों के किए गए।
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बिना अनुमति लगाए होडिंग व पोस्टर, नोटिस का जवाब भी नहीं दिया
आयुक्त ने बताया कि निगम ने बिना अनुमति सरकारी संपति पर होर्डिंग व पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। निगम ने हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 के तहत जांच की। जांच के बाद ऐसे लोगों को नोटिस देकर जुर्माना लगाया, लेकिन 31 लोगों ने जुर्माना भी नहीं लगाया। अब निगम ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस थानों में केस दर्ज करवाएगा।
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