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Rohtak News: झज्जर चुंगी और जनता कॉलोनी के डेयरी से घी, पनीर और दूध के सैंपल भरे
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27सीटीके15... झज्जर चुंगी में सैंपल भरते खाद्य विभाग की टीम। अमर उजाला
रोहतक। खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने को लेकर खाद्य और औषधि विभाग ने अभियान शुरू किया है। इसके तहत विभाग की टीम ने वीरवार को झज्जर चुंगी और जनता कॉलोनी स्थित डेयरियों से घी पनीर व दूध के सात सैंपल भरे हैं।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विभाग की ओर से समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं। इसी के तहत वीरवार को अभियान चलाकर घी के चार, दूध के एक और पनीर के दो सैंपल भरे गए हैं। वहीं सभी दुकानदारों से साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है।
रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाए बिना न करें खाद्य पदार्थों की बिक्री
विभाग की ओर से खाद्य विक्रेताओं से अपील की गई है कि महज 500 रुपये में वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए वैध होता है। इसके बाद नवीनीकरण कराके फिर से रजिस्ट्रेशन अपडेट किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन छोटे व्यापारियों के लिए है जो वर्ष में बारह लाख तक की आमदनी करते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन बिक्री पर एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। वहीं बड़े खाद्य विक्रेताओं के लिए लाइसेंस बनवाना होता है, इनकी आमदनी बारह लाख से ऊपर होती है। लाइसेंस आवेदन की शुल्क 2000 रुपये है। इसका नवीनीकरण प्रतिवर्ष होता है। लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन व नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। लाइसेंस बिना बिक्री के जुर्माना व छह माह सजा का प्रावधान है।
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विभाग खाद्य सामग्री में मिलावटखोरी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
- -डॉ. योगेश कादियान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि विभाग।
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विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विभाग की ओर से समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं। इसी के तहत वीरवार को अभियान चलाकर घी के चार, दूध के एक और पनीर के दो सैंपल भरे गए हैं। वहीं सभी दुकानदारों से साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है।
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रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाए बिना न करें खाद्य पदार्थों की बिक्री
विभाग की ओर से खाद्य विक्रेताओं से अपील की गई है कि महज 500 रुपये में वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए वैध होता है। इसके बाद नवीनीकरण कराके फिर से रजिस्ट्रेशन अपडेट किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन छोटे व्यापारियों के लिए है जो वर्ष में बारह लाख तक की आमदनी करते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन बिक्री पर एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। वहीं बड़े खाद्य विक्रेताओं के लिए लाइसेंस बनवाना होता है, इनकी आमदनी बारह लाख से ऊपर होती है। लाइसेंस आवेदन की शुल्क 2000 रुपये है। इसका नवीनीकरण प्रतिवर्ष होता है। लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन व नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। लाइसेंस बिना बिक्री के जुर्माना व छह माह सजा का प्रावधान है।
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विभाग खाद्य सामग्री में मिलावटखोरी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
- -डॉ. योगेश कादियान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि विभाग।