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Rohtak News: अवैध होर्डिंग, पोस्टर व फ्लैक्स लगाने पर 1.25 लाख रुपये जुर्माना

Fri, 10 Jan 2025 01:16 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jan 2025 01:16 AM IST
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Rs 1.25 lakh fine for putting up illegal hoardings, posters and flex
नगर निगम ने अवैध होर्डिंग, पोस्टर व फ्लैक्स लगाने वालों पर एक सप्ताह में सात लोगों पर 1 लाख 25 हजार जुर्माना किया है, साथ ही चेतावनी दी है कि निगम की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कई बार लोगों को चेताया कि सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति होर्डिंग, फ्लैक्स व पोस्टर लगाना हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 का उल्लंघन है। इसके बावजूद सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, बाजार, पुलों के नीचे, पार्कों की दीवारों व मुख्य मार्गों पर लगे पोल पर होर्डिंग, पोस्टर व फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं। इनकी सफाई करने व इनको हटाने में भी काफी समय लगता है। नगर निगम, रोहतक की टीम को सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में निरंतर निरीक्षण कर कार्रवाई करें।
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