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पुलिस नहीं कर पाई नेपाली आरोपी को बालिग साबित, बहस 8 को
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Fri, 03 Jul 2015 02:17 AM IST
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नेपाली मूल की युवती से गैंग रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में नेपाली आरोपी की आयु संबंधी रिपोर्ट पेश की।
आरोपी पक्ष के वकील दीपक भारद्वाज का दावा है कि पुलिस नेपाली आरोपी को बालिग साबित नहीं कर पाई। पुलिस की ओर से कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, वे दस्तावेज वहीं हैं जो आरोपी की मां लेकर आई थी।
नेपाल सरकार के इन दस्तावेजों मेें आरोपी को नाबालिग बताया गया है। कोर्ट ने बहस के लिए 8 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। इस सुनवाई में पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश की गई अपील पर बहस होगी। इससे पहले, बृहस्पतिवार को सभी आठों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।
आरोपी पक्ष के वकील दीपक भारद्घाज ने बताया कि कोर्ट ने 7 आरोपियों के चालान की कॉपी मुहैया कराई है। नेपाली आरोपी का चालान फिलहाल पेश नहीं किया गया है।
उम्र का विवाद खत्म होने के बाद कोर्ट फैसला लेगा कि चालान जुवेनाइल का सौंपना है या फिर बालिग का। पुलिस ने आईपीसी की धारा 346 (गुमशुदगी), 364 (अपहरण), 376 डी (गैंग रेप), 377 (अप्राकृतिक सेक्स), 302 (हत्या) की धाराओं में चालान पेश किया है। बता दें कि पुलिस ने दावा किया था कि नेपाली मूल के आरोपी की उम्र 20 से 22 साल है। आरोपी की मां ने कोर्ट में उसके नाबालिग होने के दस्तावेज पेश किए। कोर्ट के आदेश पर कराए गए मेडिकल टेस्ट में भी आरोपी की उम्र 14 से 16 साल बताई गई। इसके बाद पुलिस ने बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश किए गए नाबालिग आरोपी के जन्म प्रमाण पत्र को जांच के लिए नेपाल भेजा था।
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ये है मामला
फ रवरी 2015 में चिन्योट कॉलोनी निवासी नेपाली मूल की युवती की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मंदबुद्धि युवती के शरीर में आरोपियों ने नुकीले पत्थर तक डाले। पूरे प्रदेश में हल्ला मचा। मामले में पुलिस ने गद्दी खेड़ी गांव के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 9वें आरोपी ने भागकर दिल्ली में आत्महत्या कर ली। 8 में से एक आरोपी नेपाली मूल का है, जो गद्दी खेड़ी गांव में आरोपियों की चाय की दुकान पर काम करता था। सब आरोपी फि लहाल न्यायिक हिरासत में सुनारिया जेल में बंद हैं।
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आरोपी पक्ष के वकील दीपक भारद्वाज का दावा है कि पुलिस नेपाली आरोपी को बालिग साबित नहीं कर पाई। पुलिस की ओर से कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, वे दस्तावेज वहीं हैं जो आरोपी की मां लेकर आई थी।
नेपाल सरकार के इन दस्तावेजों मेें आरोपी को नाबालिग बताया गया है। कोर्ट ने बहस के लिए 8 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। इस सुनवाई में पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश की गई अपील पर बहस होगी। इससे पहले, बृहस्पतिवार को सभी आठों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।
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आरोपी पक्ष के वकील दीपक भारद्घाज ने बताया कि कोर्ट ने 7 आरोपियों के चालान की कॉपी मुहैया कराई है। नेपाली आरोपी का चालान फिलहाल पेश नहीं किया गया है।
उम्र का विवाद खत्म होने के बाद कोर्ट फैसला लेगा कि चालान जुवेनाइल का सौंपना है या फिर बालिग का। पुलिस ने आईपीसी की धारा 346 (गुमशुदगी), 364 (अपहरण), 376 डी (गैंग रेप), 377 (अप्राकृतिक सेक्स), 302 (हत्या) की धाराओं में चालान पेश किया है। बता दें कि पुलिस ने दावा किया था कि नेपाली मूल के आरोपी की उम्र 20 से 22 साल है। आरोपी की मां ने कोर्ट में उसके नाबालिग होने के दस्तावेज पेश किए। कोर्ट के आदेश पर कराए गए मेडिकल टेस्ट में भी आरोपी की उम्र 14 से 16 साल बताई गई। इसके बाद पुलिस ने बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश किए गए नाबालिग आरोपी के जन्म प्रमाण पत्र को जांच के लिए नेपाल भेजा था।
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ये है मामला
फ रवरी 2015 में चिन्योट कॉलोनी निवासी नेपाली मूल की युवती की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मंदबुद्धि युवती के शरीर में आरोपियों ने नुकीले पत्थर तक डाले। पूरे प्रदेश में हल्ला मचा। मामले में पुलिस ने गद्दी खेड़ी गांव के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 9वें आरोपी ने भागकर दिल्ली में आत्महत्या कर ली। 8 में से एक आरोपी नेपाली मूल का है, जो गद्दी खेड़ी गांव में आरोपियों की चाय की दुकान पर काम करता था। सब आरोपी फि लहाल न्यायिक हिरासत में सुनारिया जेल में बंद हैं।