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कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने पर मिलेगा एक लाख का इनाम : डीसी
Mon, 12 Feb 2024 02:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Mon, 12 Feb 2024 02:41 AM IST
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रोहतक। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या करने व करवाने वालों की सही सूचना देने वालों को सरकार की ओर से एक लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार व प्रशासन की ओर से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
अजय कुमार ने बताया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत सेंटर संचालक व डॉक्टर की ओर से पहली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जुर्म करने पर 3 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना और इसके बाद पुन: जुर्म करने पर 5 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ब्यूरो
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अजय कुमार ने बताया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत सेंटर संचालक व डॉक्टर की ओर से पहली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जुर्म करने पर 3 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना और इसके बाद पुन: जुर्म करने पर 5 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ब्यूरो
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