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नगर निगम को मिला पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को राहत, 15 अप्रैल तक ऑनलाइन टैक्स जमा कराने पर नहीं लगेगा 18 प्रतिशत ब्याज

Tue, 07 Apr 2020 11:33 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2020 11:33 PM IST
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relif in tax for property holder, 15 april not paid intrest
रोहतक। वर्ष 2019-20 का प्रॉपर्टी टैक्स 15 अप्रैल तक नगर निगम के खाते में ऑनलाइन जमा कराते हैं तो लोगों को 18 प्रतिशत ब्याज नहीं देना पड़ेगा। मुख्यालय की तरफ से इस आशय का पत्र निकाय संकायों को जारी किया गया है। हालांकि लॉकडाउन के कारण निगम की टैक्स ब्रांच अभी बंद है। ऐसे में ब्रांच में टैक्स जमा कराने की सुविधा देने या न देने का फैसला 14 अप्रैल के बाद होगा।
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तीन साल पहले हुए सर्वे के मुताबिक निगम की जनसंख्या 5 लाख 12 हजार है, जबकि टैक्स की इकाई पौने दो लाख। निगम शहरवासियों से तीन श्रेणी रिहायशी, वाणिज्यक व संस्थागत के तहत सालाना प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करता है। इसमें 60 प्रतिशत टैक्स इकाई रिहायशी श्रेणी में आती है। निगम ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 48 करोड़ वसूली का लक्ष्य तय किया था। इसमें 2011 से बकाया राशि भी शामिल है, लेकिन निगम मात्र 18 करोड़ रुपये ही वसूल कर सका है। नियमों के तहत 31 मार्च तक टैक्स जमा कराया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगने से लोग चाहकर भी आखिरी तिथि तक अपना टैक्स जमा नहीं करवा सके। ऐसे में मुख्यालय की तरफ से पत्र आया है कि टैक्स धारक 15 अप्रैल तक ऑनलाइन टैक्स जमा करवा सकता है।
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मुख्यालय से 14 अप्रैल तक ऑनलाइन टैक्स जमा कराने के लिए पत्र आया है। लॉकडाउन के बाद टैक्स ब्रांच में आकर टैक्स जमा कराने या न कराने का फैसला हो सकेगा। सरकार को टैक्स जमा कराने की आखिरी तिथि बढ़वाने के लिए पत्र लिखा जाएगा।
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- प्रदीप गोदारा, आयुक्त नगर निगम
लॉकडाउन के कारण टैक्स ब्रांच बंद है। दूसरा सभी कर्मचारियों की राहत कार्यों में ड्यूटी लगी है। ऐसे में जो व्यक्ति टैक्स जमा कराना चाहता है, वह ऑनलाइन जमा करवाए। उम्मीद है सरकार आखिरी तिथि की समय सीमा और बढ़ाएगी।
- जगदीश चंद्र, जोनल टैक्स आफिसर नगर निगम
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