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Rohtak News: खेल-खेल में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की कैद

Sat, 23 Nov 2024 04:59 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 23 Nov 2024 04:59 AM IST
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Rape of six year old girl while playing, culprit gets 20 years imprisonment
खेल-खेल में छह साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के केस में पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने युवक को 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। दोषी दूसरे राज्य का रहने वाला है और तीन साल पहले जींद रोड स्थित एक गांव के खेतों में रहता था। अब परिवार जिला छोड़कर जा चुका है।
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पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, वर्ष 2022 में एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी छह साल की बच्ची दूसरे बच्चों के साथ मैदान में खेल रही थी। वहां पर एक युवक आया और खेल-खेल में पानी पिलाने के बहाने उसकी बच्ची को साइड में ले गया। उसके न केवल कपड़े उतारे, बल्कि अनैतिक कार्य किया। सदर थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 276एबी व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था। एडीजे राज गुप्ता की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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बचाव पक्ष दोषी के नाबालिग होने का रिकॉर्ड नहीं कर सका पेश
आरोपी पक्ष के वकील ने बताया कि आरोपी युवक का जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन परिजन उसके जन्म का रिकाॅर्ड अदालत में पेश नहीं कर सके। दूसरा, आरोपी का डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल किया, जहां उसकी उम्र 16 से 18 साल के बीच बताई गई। ऐसे में केस जुवेनाइल कोर्ट में न चलकर पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट में चला। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
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