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Rohtak News: मंदिर के पास ठेका बंद करने के आदेश के खिलाफ अर्जी रद्द

Tue, 25 Aug 2026 02:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 25 Aug 2026 02:59 AM IST
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Plea against order to close liquor shop near temple dismissed.
रोहतक। सांपला बाईपास पर गांव खेड़ी के शनि मंदिर के पास खुले ठेके को बंद करने के आदेश के खिलाफ आबकारी विभाग और एमबी वाइंस की अर्जी जिला अदालत ने रद्द कर दी है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रथम विनीत कुमार की कोर्ट ने 12 अगस्त को ठेका संचालन व शराब बिक्री पर रोक लगाई थी।
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एमबी वाइंस ने सिविल जज के बंदी आदेश के खिलाफ 18 अगस्त को जिला अदालत की कोर्ट में याचिका दाखिल की। दो दिन बाद 20 अगस्त को आबकारी विभाग ने भी अपील दायर की। इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया की कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया।
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दरअसल, खेड़ी सांपला के सचिन व अन्य लोगों ने याचिका में आरोप लगाया था कि शनि मंदिर के पास आबकारी नीति का उल्लंघन करके ठेका खोला गया है। नीति के अनुसार पूजा स्थल के मुख्य द्वार से 150 मीटर के दायरे में शराब ठेका नहीं खोला जा सकता।
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कोर्ट की ओर से नियुक्त लोकल कमिश्नर ने ठेके से शनि मंदिर की दूरी 130.04 मीटर और बाबा हरिदास मंदिर से दूरी 47.81 मीटर बताई थी। इसी आधार पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश में ठेका संचालन और शराब बिक्री रोकने का आदेश दिया था। संवाद
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