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Rohtak News: 100 मीटर दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें रहेंगी बंद

Wed, 18 Feb 2026 10:52 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 18 Feb 2026 10:52 PM IST
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Photostat shops will remain closed within a radius of 100 meters.
रोहतक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश सचिन गुप्ता ने परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधीश ने आगामी 11 अप्रैल 2026 तक बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष, नकल रहित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए देखते हुए जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। संवाद
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