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Rohtak News: वॉल पेंटिंग बनाने वाले पेंटर को लिखना होगा नाम और मोबाइल नंबर
Fri, 12 Apr 2024 10:01 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Fri, 12 Apr 2024 10:01 PM IST
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बेरी। बेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम रविंद्र मलिक ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानि सरकारी और अर्ध सरकारी संपत्ति पर कोई भी वॉल पेंटिंग करना गैर कानूनी है। ऐसा करने के आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए गठित की गई टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही करें। उन्होंने दोहराया कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले कलाकार/पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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