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Rohtak News: पुलिसकर्मियों के परिजनों को एनकाउंटर में जान गंवाने पर एक करोड़ तो सड़क हादसे में मिलेंगे 90 लाख रुपये
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आईजी राकेश आर्य।
रोहतक। पुलिसकर्मी की एनकाउंटर में जान जाती है तो परिजनों को एक करोड़ रुपये, जबकि सड़क हादसे में 90 लाख रुपये मिलेंगे। इसके लिए नई बीमा पॉलिसी लागू की गई है।
रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) राकेश आर्य ने बताया कि डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारियों की भलाई के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इसके लिए पुलिस वेतन पैकेज के तहत बीमा पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन किया गया है। निजी बैंक के साथ बीते दिनों हुए एमओयू के अनुसार बीमा राशि में लाखों रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अब 50 लाख की बजाए 90 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं अगर पुलिसकर्मी मुठभेड़ के दौरान शहीद होता है तो उसके परिजनों को एक करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी। जो अभी तक 65 लाख रुपये मिलते थे।
नई बीमा पॉलिसी 10 अप्रैल 2023 से लागू
उन्होंने बताया कि नई बीमा पॉलिसी 10 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। जो अगले 3 साल तक यह प्रभावी रहेगी। इसके लिए एआईजी वेलफेयर राजीव देशवाल ने पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मी की प्राकृतिक मृत्यु होने पर आश्रितों को चार की जगह पांच लाख रुपये मिलेंगे।
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रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) राकेश आर्य ने बताया कि डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारियों की भलाई के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इसके लिए पुलिस वेतन पैकेज के तहत बीमा पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन किया गया है। निजी बैंक के साथ बीते दिनों हुए एमओयू के अनुसार बीमा राशि में लाखों रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अब 50 लाख की बजाए 90 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं अगर पुलिसकर्मी मुठभेड़ के दौरान शहीद होता है तो उसके परिजनों को एक करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी। जो अभी तक 65 लाख रुपये मिलते थे।
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नई बीमा पॉलिसी 10 अप्रैल 2023 से लागू
उन्होंने बताया कि नई बीमा पॉलिसी 10 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। जो अगले 3 साल तक यह प्रभावी रहेगी। इसके लिए एआईजी वेलफेयर राजीव देशवाल ने पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मी की प्राकृतिक मृत्यु होने पर आश्रितों को चार की जगह पांच लाख रुपये मिलेंगे।
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