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29 जून को भांजे की शादी में भात भरने की दी दलील, सेशन कोर्ट ने दी जमानत

Thu, 25 Jun 2020 01:21 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jun 2020 01:21 AM IST
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On June 29, plea for admission of nephew's marriage, session court granted bail
सड़क हादसे के मामले में समझौता करवाकर 2500 रुपये रिश्वत लेने के आरोपी हवलदार को सेशन कोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई। आरोपी ने अदालत में वकील के माध्यम से बताया कि 29 जून को उसके भानजे की शादी है। उसे भात भरने जाना है। बहन का वह इकलौता भाई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद तथ्यों के आधार पर जमानत मंजूर कर ली। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली निवासी सलमान ने सिटी थाने में शिकायत दी थी कि वह दिल्ली से रोहतक छोटा हाथी (फोर व्हीलर) लेकर आया था। पुराने बस स्टैंड के नजदीक माता दरवाजा चौक की तरफ जाते समय एक कार को साइड लग गई। आरोप था कि कार में सवार तीन युवकों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। सलमान ने कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर कॉल कर दी। सिटी थाने से एक हवलदार व एक सिपाही मौके पर पहुंचे और कार मालिक व फोर व्हीलर मालिक को थाने में ले आए। सलमान ने शिकायत दी थी कि हवलदार ने समझौता करवाते हुए 5500 रुपये ले लिए। उसमें ने 3 हजार रुपये कार मालिक को दे दिए और 2500 रुपये खुद रख दिए।
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सलमान ने बनाई वीडियो और डीएसपी के सामने हुआ पेश
बचाव पक्ष के वकील सुनील नानकवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता का कहना था कि समझौता के दौरान पैसे लेते समय की उसने वीडियो बनाई है। उसने डीएसपी गोरखपाल के सामने पेश होकर वीडियो दिखाई। डीएसपी ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। सिटी पुलिस ने हवलदार को भ्रष्टाचार अधिनियम व ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तभी से वह जेल में बंद था। उसने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दायर की, जिसे बुधवार को सेशन कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
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