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अब मूल पहचान पत्र ही नहीं, राशन कार्ड या बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लेकर करें सफर
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Mon, 27 Jul 2015 02:49 AM IST
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ट्रेन में रिजर्वेशन कराकर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है।
अब उन्हें मूल पहचान पत्र लेकर चलने की जरूरत नहीं है।
वे फोटो युक्त राष्ट्रीयकृत बैंक या राशन कार्ड की फोटो कॉपी रखकर भी सफर कर सकते हैं।
बशर्तें वह राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरयुक्त हो। अभी तक रिजर्वेशन के बाद ट्रेन में सफर करते समय मूल पहचान पत्र रखना होता था।
इसके लिए 10 पहचान पत्रों की सूची जारी की गई थी। अब ट्रेन में पहचान के लिए 11वां विकल्प भी जारी कर दिया गया है जो 1 अगस्त से लागू होगा।
ध्यान रहे कि रिजर्वेशन के बाद ट्रेन में यात्रा करते समय यात्रियों को एक पहचान पत्र रखना होता है और नहीं होने पर यात्रियों पर जुर्माना लगा दिया जाता है।
मूल पहचानपत्र ट्रेन में कई बार चोरी हो जाता है, जिससे यात्रियों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। रोहतक स्टेशन अधीक्षक बी.एस. मीणा ने बताया कि जिस तरह के नियम विभाग की ओर से जारी कर दिए जाते हैं, उनको लागू कर दिया जाता है।
ये हैं यात्रा के समय पहचान के दस विकल्प
- मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी फोटो लगा कार्ड
- स्कूल या कालेज का आईडी कार्ड
- फोटो युक्त बैंक पासबुक
- फोटो युक्त बैंक का क्रेडिट कार्ड
- आधार कार्ड
- जिला प्रशासन, नगर निकास, पंचायत से जारी फोटो आईडी
और अब 11वां : फोटो लगी राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक या राशन कार्ड की फोटो कॉपी
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अब उन्हें मूल पहचान पत्र लेकर चलने की जरूरत नहीं है।
वे फोटो युक्त राष्ट्रीयकृत बैंक या राशन कार्ड की फोटो कॉपी रखकर भी सफर कर सकते हैं।
बशर्तें वह राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरयुक्त हो। अभी तक रिजर्वेशन के बाद ट्रेन में सफर करते समय मूल पहचान पत्र रखना होता था।
इसके लिए 10 पहचान पत्रों की सूची जारी की गई थी। अब ट्रेन में पहचान के लिए 11वां विकल्प भी जारी कर दिया गया है जो 1 अगस्त से लागू होगा।
ध्यान रहे कि रिजर्वेशन के बाद ट्रेन में यात्रा करते समय यात्रियों को एक पहचान पत्र रखना होता है और नहीं होने पर यात्रियों पर जुर्माना लगा दिया जाता है।
मूल पहचानपत्र ट्रेन में कई बार चोरी हो जाता है, जिससे यात्रियों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। रोहतक स्टेशन अधीक्षक बी.एस. मीणा ने बताया कि जिस तरह के नियम विभाग की ओर से जारी कर दिए जाते हैं, उनको लागू कर दिया जाता है।
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ये हैं यात्रा के समय पहचान के दस विकल्प
- मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी फोटो लगा कार्ड
- स्कूल या कालेज का आईडी कार्ड
- फोटो युक्त बैंक पासबुक
- फोटो युक्त बैंक का क्रेडिट कार्ड
- आधार कार्ड
- जिला प्रशासन, नगर निकास, पंचायत से जारी फोटो आईडी
और अब 11वां : फोटो लगी राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक या राशन कार्ड की फोटो कॉपी