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Rohtak News: चचेरे भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

Wed, 20 Aug 2025 06:51 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 20 Aug 2025 06:51 PM IST
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Man sentenced to life imprisonment for killing cousin
माई सिटी रिपोर्टर
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रोहतक। सिंहपुरा कलां में छह साल पहले रंजिश के चलते 45 वर्षीय जसवंत सिंह की हत्या करने के मामले में चचेरे भाई मुकेश को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला बुधवार को सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन की अदालत ने सुनाया।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सिंहपुरा कलां निवासी अनिकेत बिड़लान ने सितंबर 2019 में बहुअकबरपुर थाने में शिकायत दी थी कि वह सुबह नौ बजे पिता जसवंत सिंह के साथ घर पर थे। इसी दौरान सिंहपुरा खुर्द निवासी मुकेश घर आया और बोला कि उसके पिता को को किसी काम से लेकर जा रहा हूं। इसके बाद उनके पिता मुकेश के साथ चले गए। बाद में जसवंत सिंह सिंहपुरा खुर्द निवासी सुरेश के खेत के पास घायल हालत में पड़े मिले थे।
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उन्हें लाठियों से पीटा गया था। जसवंत को पीजीआई में भर्ती कराया गया था। उन्होेंने बताया था कि तीन-चार दिन पहले मुकेश से कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर मुकेश उन्हें सिंहपुरा खुर्द के खेत में ले गया और लाठी से बुरी तरह मारा।
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बाद में जसवंत सिंह ने दम तोड़ दिया था। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को सेशन जज ने आरोपी मुकेश को हत्या का दोषी करार दिया। बुधवार को अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर केस में अपना फैसला सुनाया।
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