फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Lok Adalat released two prisoners

Rohtak News: लोक अदालत ने दो बंदियों को किया रिहा

Thu, 16 May 2024 05:35 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 16 May 2024 05:35 AM IST
विज्ञापन
Lok Adalat released two prisoners
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सुनारिया स्थित जिला जेल परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में किया गया। इसमें फौजदारी मामलों की सुनवाई के दौरान दो बंदियों को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए गए।
विज्ञापन

प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में उन्होंने विभिन्न फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के दौरान जेल में बंद कैदियों के अधिकारों व भारतीय कैदियों के मानवाधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के दौरान जेल लोक अदालत में दो बंदियों को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए। सीजेएम ने कहा कि यह हर देश का कर्तव्य है कि ऐसे कानून और नियम बनाए, जो अपने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह मौलिक अधिकार भारत के संविधान का एक अहम हिस्सा है। इस मौके पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल राजबीर कश्यप एडवोकेट, संदीप दलाल, नरेंद्र कुमार, जेल के वरिष्ठ अधिकारी और बंदी उपस्थित रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed