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कुंडू के वकील ने पक्ष रखने के लिए मांगा और समय, हाईकोर्ट ने कहा 8 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा
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महम के विधायक बलराज कुंडू व प्रदेश के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बीच मानहानि के केस की हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। क्योंकि विधायक के वकील ने पक्ष रखने के लिए और समय मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट की ओर से जारी आर्डर में साफ कहा गया है कि अगली तारीख पर पक्ष जरूर रखा जाए। अगर पक्ष नहीं रखा गया तो अदालत तथ्यों के आधार पर याचिका पर फैसला लेगी।
मामले के अनुसार महम के विधायक बलराज कुंडू ने जनवरी 2019 में पूर्व मंत्री पर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा व भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए थे। साथ ही प्रदेश सरकार से मांग की थी कि मामलों की गहराई से जांच कर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फरवरी माह में ग्रोवर ने स्थानीय अदालत में महम विधायक के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने महम विधायक को मामले में पक्ष रखने के लिए आर्डर जारी किए थे। कुंडू ने याचिका को एडीजे कोर्ट में चुनौती दी। एडीजे कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी आर्डर को रद्द कर दिया था। एडीजे के फैसले को पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। हाईकोर्ट ने महम विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। विधायक के वकील ने हाईकोर्ट से पक्ष रखने के लिए और समय मांगा था। इस पर हाईकोर्ट ने महम विधायक को 8 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
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ट्रायल कोर्ट को हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार
एडीजे कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आर्डर को रद्द करते हुए नए सिरे से आर्डर जारी करने का फैसला सुनाया था, लेकिन पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट में एडीजे कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी। हाईकोर्ट का फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लग गई थी। ट्रायल कोर्ट में मामले को लेकर 1 मार्च की तिथि तय की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट में 8 अप्रैल की तिथि है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं होगी।
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-राकेश सपड़ा, वकील पूर्व मंत्री
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एडीजे कोर्ट ने महम विधायक के लिए ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी आर्डर को रद्द कर दिया था। एडीजे कोर्ट ने मानहानि नहीं मानी थी। पूर्व मंत्री ने एडीजे कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब हाईकोर्ट में केस की 8 अप्रैल को सुनवाई होगी।
-पीयूष गक्खड़, वकील महम विधायक
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मामले के अनुसार महम के विधायक बलराज कुंडू ने जनवरी 2019 में पूर्व मंत्री पर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा व भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए थे। साथ ही प्रदेश सरकार से मांग की थी कि मामलों की गहराई से जांच कर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फरवरी माह में ग्रोवर ने स्थानीय अदालत में महम विधायक के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने महम विधायक को मामले में पक्ष रखने के लिए आर्डर जारी किए थे। कुंडू ने याचिका को एडीजे कोर्ट में चुनौती दी। एडीजे कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी आर्डर को रद्द कर दिया था। एडीजे के फैसले को पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। हाईकोर्ट ने महम विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। विधायक के वकील ने हाईकोर्ट से पक्ष रखने के लिए और समय मांगा था। इस पर हाईकोर्ट ने महम विधायक को 8 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
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ट्रायल कोर्ट को हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार
एडीजे कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आर्डर को रद्द करते हुए नए सिरे से आर्डर जारी करने का फैसला सुनाया था, लेकिन पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट में एडीजे कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी। हाईकोर्ट का फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लग गई थी। ट्रायल कोर्ट में मामले को लेकर 1 मार्च की तिथि तय की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट में 8 अप्रैल की तिथि है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं होगी।
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-राकेश सपड़ा, वकील पूर्व मंत्री
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एडीजे कोर्ट ने महम विधायक के लिए ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी आर्डर को रद्द कर दिया था। एडीजे कोर्ट ने मानहानि नहीं मानी थी। पूर्व मंत्री ने एडीजे कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब हाईकोर्ट में केस की 8 अप्रैल को सुनवाई होगी।
-पीयूष गक्खड़, वकील महम विधायक