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नाबालिग का अपहरण कर शादी करने वाला अदालत से बरी, गवाह बनी मां मुकरी

Thu, 18 Jul 2019 02:36 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jul 2019 02:36 AM IST
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kidnapad acused man free from court
नाबालिग का अपहरण कर शादी करने वाला अदालत से बरी, गवाह बनी मां मुकरी
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-थाना महम पुलिस ने पिछले वर्ष दर्ज किया था अपहरण करने का केस
-विवाद में समझौता होने पर अदालत में गवाही पर मुकरी लड़की की मां
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर शादी करने वाले युवक को बरी कर दिया। पुलिस को दी शिकायत में बेटी के अपहरण का आरोप लगाने वाली मां गवाही के दौरान अपने बयान से पलट गई। यही नहीं आयु प्रमाण को लेकर दिए गए आधार कार्ड में छेड़छाड़ के आरोप भी साबित नहीं हो पाए। इस केस में दोनों पक्षों के बीच भी समझौता हो गया था।

पुलिस के मुताबिक, थाना महम इलाके की एक महिला ने अप्रैल 2018 में शिकायत दी थी। इसमें उसने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। आरोप इलाके ही अजय नामक युवक पर लगाया गया। वह शादी के इरादे से उसकी बेटी को उठा ले गया था। नाबालिग बेटी की आयु को लेकर उसके आधार कार्ड से भी छेड़छाड़ की बात कही गई। इस केस में जांच करते हुए पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। इसके आधार पर बहस के बाद आरोपी को बरी कर दिया गया।
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