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प्रदेश भर के डॉक्टरों के लिए हरियाणा मेडिकल काउंसिल से पंजीकरण करना व नवीनीकरण करवाना होगा अनिवार्य

Thu, 05 Dec 2019 02:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Dec 2019 02:03 AM IST
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It is mandatory for doctors across the state to register and renew with the Haryana Medical Council
प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी डॉक्टरों को अब हर हाल में अपना पंजीकरण हरियाणा मेडिकल काउंसिल (एचएमसी) से करवाना अनिवार्य होगा। जो डॉक्टर अपना पंजीकरण एक जनवरी 2015 से पहले करवा चुके हैं, उन्हें हर पांच साल में अपने पंजीकरण का नवीनीकरण करना होगा। इनके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2019 तय है। इसके बाद हर माह 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा और तीन माह बाद पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित डॉक्टर अपनी मेडिकल प्रेक्टिस नहीं कर सकेगा। पांच साल के पंजीकरण के लिए डॉक्टर को अब पांच हजार रुपये फीस काउंसिल को जमा करानी होगी।
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हरियाणा मेडिकल काउंसिल (एचएमसी) के अनुसार जनवरी 2015 से पहले पंजीकृत डॉक्टरों को दिसंबर 2019 के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के लिए कंटीन्यूविंग मेडिकल एजूकेशन (सीएमई) के 20 प्वाइंट लेना भी अनिवार्य है। इससे डॉक्टरों को चिकित्सा क्षेत्र में आ रहे बदलाव का पता होगा। 65 से अधिक आयु के डॉक्टरों के लिए इस अनिवार्यता में छूट दी गई है, जबकि सरकारी डॉक्टरों को 20 की जगह 10 प्वाइंट लेना अनिवार्य होगा। इसमें हर साल चार प्वाइंट लेना होगा, इसके लिए एक साल में चार घंटे की सीएमई में शिरकत करना अनिवार्य रहेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में छह से सात हजार सरकारी व गैर सरकारी डॉक्टर कार्यरत हैं। यह नियम जूनियर से सीनियर हर डॉक्टर पर लागू होगा।
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पंजीकरण का नाम फीस
एमबीबीएस के बाद प्रोविजनल पंजीकरण 2100
प्रोविजनल पंजीकरण हरियाणा से बाहर एमबीबीएस 2100
प्रोविजनल पंजीकरण विदेश से एमबीबीएस 10100
पंजीकरण ट्रांसफर 3100
विदेश से एमबीबीएस के पंजीकरण का ट्रांसफर 20100
प्रमानेंट रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस के बाद 3100
प्रमानेंट रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस हरियाणा से बाहर 5100
प्रमानेंट रजिस्ट्रेशन विदेश से एमबीबीएस 20100
एडिशनल क्वालिफिकेशन पंजीकरण 2100
डुपलीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2600
पंजीकरण का नवीनीकरण 5000
नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट 5100
गुड कंडक्ट 3100
रि-स्टोरेशन फार्म 1100
हरियाणा मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार की ओर से नई गाइड लाइन जारी हुई हैं, इन्हें सभी विभागाध्यक्षों के पास भेज दिया गया है। यह प्रदेश भर के सरकारी व गैर सरकारी डॉक्टरों पर लागू होगी। सरकारी, निजी, ईएसआई अस्पतालाें के अलावा मेडिकल कॉलेज व हेल्थ विवि के डॉक्टरों पर भी यह नियम लागू होगा।
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- डॉ. रोहतास कंवर यादव, निदेशक, पीजीआईएमएस
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