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Rohtak News: बीमा कंपनी दे चुकी क्लेम राशि, उपभोक्ता को नहीं मिली, अब बैंक दे ब्याज
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माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। बीमा कंपनी ने समय पर दो लाख रुपये का क्लेम बैंक को भेज दिया लेकिन उपभोक्ता के खाते में नहीं डाला। जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक की सेवाओं में कमी मानते हुए 9 प्रतिशत की दर से दो लाख रुपये का ब्याज देने का निर्णय दिया है।
साथ ही, बाबरा मोहल्ला स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को 5 हजार रुपये सेवाओं में कमी पर हर्जाना व पांच हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर देना होगा।
आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, गोकर्ण रोड निवासी अशोक कुमार ने मार्च 2023 में आयोग में याचिका दायर की थी कि उनके बेटे सुनील कुमार का बाबरा मोहल्ला स्थित पीएनबी की शाखा में बैंक खाता था। यह खाता प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर था। इसके लिए बैंक खाते से 330 रुपये काटे गए थे।
उनके बेटे की फरवरी 2022 को स्वाभाविक मौत हो गई। वह बैंक में गए और पासबुक दिखाकर दो लाख की बीमा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया। इसके बावजूद बीमा राशि को लेकर बैंक अधिकारियों ने ठोस जवाब नहीं दिया। न ही खाते में राशि आई।
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उसे 2 लाख की बीमा राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलवाई जाए। सेवाओं में कमी पर 50 हजार व कानूनी खर्च के तौर पर 22 हजार रुपये दिलवाए जाएं। आयोग ने बैंक व बीमा कंपनी को नोटिस भेजा। जवाब में बैंक ने कहा कि उनके पूरे कागजात नहीं जमा करवाए गए। इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु की वजह व दूसरे अनिवार्य कागजात थे।
बीमा कंपनी ने कहा कि उसने बैंक को क्लेम राशि भेज दी थी। आयोग ने बैंक की कमी मानते हुए 2 लाख रुपये रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने का फैसला दिया है।
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रोहतक। बीमा कंपनी ने समय पर दो लाख रुपये का क्लेम बैंक को भेज दिया लेकिन उपभोक्ता के खाते में नहीं डाला। जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक की सेवाओं में कमी मानते हुए 9 प्रतिशत की दर से दो लाख रुपये का ब्याज देने का निर्णय दिया है।
साथ ही, बाबरा मोहल्ला स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को 5 हजार रुपये सेवाओं में कमी पर हर्जाना व पांच हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर देना होगा।
आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, गोकर्ण रोड निवासी अशोक कुमार ने मार्च 2023 में आयोग में याचिका दायर की थी कि उनके बेटे सुनील कुमार का बाबरा मोहल्ला स्थित पीएनबी की शाखा में बैंक खाता था। यह खाता प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर था। इसके लिए बैंक खाते से 330 रुपये काटे गए थे।
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उनके बेटे की फरवरी 2022 को स्वाभाविक मौत हो गई। वह बैंक में गए और पासबुक दिखाकर दो लाख की बीमा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया। इसके बावजूद बीमा राशि को लेकर बैंक अधिकारियों ने ठोस जवाब नहीं दिया। न ही खाते में राशि आई।
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उसे 2 लाख की बीमा राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलवाई जाए। सेवाओं में कमी पर 50 हजार व कानूनी खर्च के तौर पर 22 हजार रुपये दिलवाए जाएं। आयोग ने बैंक व बीमा कंपनी को नोटिस भेजा। जवाब में बैंक ने कहा कि उनके पूरे कागजात नहीं जमा करवाए गए। इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु की वजह व दूसरे अनिवार्य कागजात थे।
बीमा कंपनी ने कहा कि उसने बैंक को क्लेम राशि भेज दी थी। आयोग ने बैंक की कमी मानते हुए 2 लाख रुपये रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने का फैसला दिया है।