{"_id":"6599adc26f699f6abf0019b7","slug":"illegal-hoardings-put-up-in-the-city-lawyer-sent-legal-notice-to-corporation-officials-rohtak-news-c-17-roh1019-331926-2024-01-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rohtak News: शहर में लगे अवैध होर्डिंग, वकील ने भेजा निगम अधिकारियों को लीगल नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rohtak News: शहर में लगे अवैध होर्डिंग, वकील ने भेजा निगम अधिकारियों को लीगल नोटिस
Sun, 07 Jan 2024 01:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Sun, 07 Jan 2024 01:15 AM IST
विज्ञापन
06सीटीके41..दिल्ली रोड पर स्ट्रीट पोल पर लगे होडिंग। संवाद
रोहतक। शहर में लगे अवैध होर्डिंग व फ्लैक्स हटाने के लिए एक युवक ने नगर निगम आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और एलओ को लीगल नोटिस भेजा है। कहा है कि जल्द होर्डिंग नहीं हटाए तो हाईकोर्ट की अवमानना के लिए याचिका दायर की जाएगी।
वकील शशिकांत सहगल ने भेजे गए नोटिस में बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद शहर में जगह-जगह स्ट्रीट पोल, सार्वजनिक संपत्ति व चौक-चौराहों पर अवैध तरीके से होर्डिंग व फ्लैक्स लगाए हुए हैं। यह सरासर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, जबकि अदालत ने भूपेंद्र सिंह बनाम रामनिवास केस में नियमों को स्पष्ट किया हुआ है। तत्काल प्रभाव से निगम नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे के किनारे, सरकारी स्थलों, चौक-चौराहे और स्ट्रीट पोल से राजनीतिक उद्देश्य के लिए लगाए गए होर्डिंग, पोस्टर व फ्लैक्स सहित दूसरी प्रचार सामग्री हटाई जाए।
विज्ञापन
वकील शशिकांत सहगल ने भेजे गए नोटिस में बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद शहर में जगह-जगह स्ट्रीट पोल, सार्वजनिक संपत्ति व चौक-चौराहों पर अवैध तरीके से होर्डिंग व फ्लैक्स लगाए हुए हैं। यह सरासर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, जबकि अदालत ने भूपेंद्र सिंह बनाम रामनिवास केस में नियमों को स्पष्ट किया हुआ है। तत्काल प्रभाव से निगम नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे के किनारे, सरकारी स्थलों, चौक-चौराहे और स्ट्रीट पोल से राजनीतिक उद्देश्य के लिए लगाए गए होर्डिंग, पोस्टर व फ्लैक्स सहित दूसरी प्रचार सामग्री हटाई जाए।
विज्ञापन