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निगम को नहीं दिखते शहर में अवैध होर्डिंग

Sat, 02 Oct 2021 02:42 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 02 Oct 2021 02:42 AM IST
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Illegal hoardings in the city are not visible to the corporation
नए बस स्टैंड रोड पर लगे होर्डिग्स। संवाद
भले ही नगर निगम का दावा है कि शहर में कहीं भी अवैध होर्डिंग नहीं लगे हैं मगर हकीकत इससे एकदम इतर है। व्यावसायिक ही नहीं राजनीतिक होर्डिंग से सेंट्रल वर्ज (डिवाइडर) पर लगे बिजली के खंभे अटे हैं, जो निगम को नहीं दिखते। इनसे न सिर्फ निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि हादसों की वजह भी बन रहे हैं। ये हालात तब है जब बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर तीन से 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। अधिकारी कहते हैं कि दो माह पहले 50 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की थी। राजनीतिक होर्डिंग पर जरूर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
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निगम सीमा क्षेत्र में होर्डिंग लगाने के लिए निगम प्रशासन ने 1.31 करोड़ रुपये का ठेका उठाया हुआ है, जिसके लिए स्थान भी चिह्नित की गई हैं। इन स्थानों के अलावा शहर में होर्डिंग लगते हैं, तो वे अवैध की श्रेणी में आते हैं। शहर की प्रमुख सड़कों के डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभों पर होर्डिंग लगे हैं। इनसे वाहन चलाते समय चालकों का ध्यान बंटने से हादसे की आशंका रहती है। बावजूद इसके बिजली के खंभों पर व्यावसायिक व राजनीतिक होर्डिंग लगे हैं, जो निगम अधिकारियों को नहीं दिखते हैं। भू-संपत्ति अधिकारी सुरेंद्र गोयल ने बताया कि निगम ने 1.31 करोड़ रुपये में स्थान चिह्नित करके एक फर्म को ठेका दिया है। यदि बिजली के खंभों पर होर्डिंग लगे हैं, तो उन्हें हटवाया जाएगा। दो माह पहले अभियान चलाकर अवैध रूप से होर्डिंग लगाने वाले 50 लोगों पर जुर्माना लगाया था। हालांकि राजनीतिक होर्डिंग पर जुर्माना नहीं लगाया है। अवैध होर्डिंग लगाने पर तीन से दस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
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