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महिला ने लोन नहीं लिया तो पति ने ससुर-साले को भेजा अश्लील फोटो

Sun, 05 Sep 2021 01:17 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 05 Sep 2021 01:17 AM IST
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If the woman did not take the loan, the husband sent an obscene photo to the father-in-law
यूरोप के लक्जमबर्ग में एक निजी कंपनी में नौकरी कर रही महिला ने जब क्रेडिट कार्ड पर लोन लेकर 6 लाख 62 हजार रुपये नहीं दिए तो पति ने उसके अश्लील फोटो अपने ससुर व साले को भेज दिए। पीड़िता ने मामले में आर्य नगर थाने में केस दर्ज कराया था। गिरफ्तारी से बचने पति ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
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महिला के अधिवक्ता पीयूष गक्खड़ ने बताया कि चरखी दादरी जिले की महिला ने आर्य नगर थाने में दी शिकायत में बताया था कि वह निजी कंपनी में नौकरी करती थी। 2014 में उसकी गुरुग्राम के युवक से शादी हुई। उसके पति को महंगी बाइक खरीदने का शौक है। उसके नाम पर लोन लेकर पति ने 2018 में 7 लाख तक की बाइक खरीदी। उस बाइक पर पति गुरुग्राम से मुंबई व गोवा ले गया। वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह घायल हो गई। डॉक्टरों को हाथ में रॉड डालनी पड़ी। इतना ही नहीं आरोपी शादी से अब तक उसके खाते से अपने खाते में 45 लाख रुपये ट्रांसफर कर चुका है। इसी बीच जिस कंपनी में वह नौकरी करती थी, उसका कार्यालय गुरुग्राम से यूरोपीय देश लक्जमबर्ग में शिफ्ट हो गया। उसे वहां नौकरी करने जाना था। पति ने क्रेडिट कार्ड पर 6 लाख 32 हजार रुपये लोन लेकर देने की मांग की। उसने लोन लेने से मना कर दिया। साथ ही वेतन के पैसे भी देने बंद कर दिए। वह नौकरी करने विदेश चली गई। इसी बीच पति ने उसके अश्लील फोटो पीड़िता के पिता, भाई व अन्य रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पर भेज दिए। मामले को लेकर दोनों पक्षों की गुरुग्राम में मीटिंग हुई, जिसमें सहमति बनी कि दोनों आपसी सहमति से तलाक लेंगे। युवक को महिला को तलाक के समय 32 लाख रुपये देने होंगे। दोनों ने सहमति से अदालत में याचिका दायर की, लेकिन आरोपी ने पैसे नहीं दिए और न कोर्ट में दूसरी सुनवाई पर आया। अदालत ने सहमति से तलाक की याचिका को खारिज कर दिया। महिला की शिकायत पर आर्य नगर थाना पुलिस ने मारपीट, दहेज उत्पीड़न व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपी पति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रोहतक की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, जिससे एएसजे डॉ. गगनगीत कौर की अदालत ने खारिज कर दिया है।
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