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मोबाइल कंपनी ने टैक्स नहीं भरा तो टावर के साथ मकान भी होगा सील

Wed, 15 Sep 2021 12:56 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 15 Sep 2021 12:56 AM IST
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If the mobile company does not pay the tax, the house will be sealed along with the tower
जिले में चिह्नित 336 टावरों का साढ़े नौ करोड़ रुपये टैक्स जमा नहीं हुआ है। अब मोबाइल कंपनी की ओर से टैक्स नहीं भरने पर टावर के साथ मकान भी सील किया जाएगा। नगर निगम ने टावर लगवाने वाले भवन व भू-स्वामियों को सीलिंग के लिए नोटिस जारी करके सात दिन का अल्टीमेटम दिया है।
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मोबाइल कंपनियों ने शहर के रिहायशी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को किराये पर लेकर टावर लगा रखे हैं। कई स्थानों पर भूखंडों पर टावर लगाए हुए हैं। निगम अधिकारी के अनुसार टावर लगाने से पहले मोबाइल कंपनी को कई शर्तों को पूरा करना होता है, जो अधिकतर ने नहीं किया है। इसके अलावा मोबाइल कंपनियों को निगम का टैक्स भी जमा करना होता है। भवन अथवा भूखंड स्वामी भी निगम की शर्तों को पूरा करवाने अथवा टैक्स जमा कराने के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। वे टावर कंपनी का बताकर दूर हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर सुरेश कुमार ने बताया कि भवन अथवा भूखंड स्वामी टावर लगवाकर आमदनी का जरिया तो बना लेते हैं, लेकिन निगम की शर्तों को पूरा कराने के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। इसके लिए अब उन्हें भी जिम्मेदार माना जाएगा। अब शर्तों को पूरा नहीं करने अथवा टैक्स जमा नहीं करने वाली कंपनियों के साथ भवन व भूखंड को भी सील किया जाएगा। इसके चलते साढ़े नौ करोड़ रुपये टैक्स के बकायेदार 336 टावरों को सील करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। साथ ही सात दिन में बकाया जमा नहीं होने पर सीलिंग कार्रवाई की जाएगी।
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