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प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च तक करवाएं जमा नहीं तो लगेगा डेढ़ फीसदी ब्याज

Thu, 11 Mar 2021 12:49 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 11 Mar 2021 12:49 AM IST
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If property tax is deposited by 31st March, interest will be charged one and a half percent
प्रॉपर्टी टैक्स के करीब 80 हजार बकायेदारों पर नगर निगम शिकंजा कसने की तैयारी में है। वहीं बकाया टैक्स जमा कराने के लिए मुनादी भी करवाई जा रही है और तीसरा नोटिस भी थमाया जा रहा है। तय हुआ है एक अप्रैल से सभी छूट खत्म कर दी जाएगी। यही नहीं, बकाया पर डेढ़ फीसदी ब्याज भी लगेगा। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई के साथ कुर्की भी होगी। नगर निगम का शहर के 80 हजार बकायेदारों पर करीब 40 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। वसूली के लिए निगम की टीमें लगातार प्रयासरत हैं मगर सफलता नहीं मिल रही। बकायेदारों से वसूली के लिए निगम ने छूट का भी प्रावधान किया। इसके तहत 31 मार्च तक जमा कराने पर वर्तमान टैक्स पर 10 फीसदी छूट के साथ 2011, 2016-17 के बकाया टैक्स पर 25 फीसदी व लाल डोरे की प्रॉपर्टी पर 50 फीसदी की छूट दी गई है। इसके बावजूद करीब 80 हजार बकायेदार टैक्स जमा कराने के प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं। अब नगर निगम शहर में लगातार मुनादी करवा रहा है। हिदायत दी जा रही है कि यदि 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं करवाया तो न सिर्फ छूट खत्म हो जाएगी बल्कि अप्रैल से निगम कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर देगा।
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निगम कराधान अधिकारी जगदीश कुमार ने बताया कि करीब 80 हजार बकायेदारों से 40 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करना है। इसके लिए शहर में मुनादी करवाई जा रही है कि 31 मार्च के बाद छूट का प्रावधान खत्म हो जाएगा। एक अप्रैल से बकाया बिल पर डेढ़ फीसदी का ब्याज भी निगम को अदा करना पड़ेगा। इसके साथ ही निगम कानूनी कार्रवाई के तहत कुर्की भी करवाएगा।
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