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शस्त्र लाइसेंस जमा नहीं कराया तो रद्द होगा लाइसेंस : एसपी

Wed, 08 May 2024 10:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 08 May 2024 10:53 PM IST
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If arms license is not submitted, license will be canceled: SP
झज्जर। पुलिस उपायुक्त झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि अगर जल्द से जल्द हथियार जमा नहीं करवाए तो लाइसेंस तक रद हो सकता है। चुनाव के मद्देनजर लोगों से जल्द से जल्द शस्त्र लाइसेंस जमा कराने की अपील की गई है।
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इस संबंध में पुलिस उपायुक्त ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देश भी दिए गए कि आपके क्षेत्र में जिन-जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं, उन सभी के हथियारों को चुनाव से पहले संबंधित पुलिस थाने या गन हाउस में जमा कराना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति गन हाउस में भी अपने हथियार जमा करवा सकता है उसकी रसीद संबंधित थाने में दिखाना अनिवार्य है। जो लोग अपने लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वह अशांति फैलाने में शामिल पाए गए तो उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। पुलिस उपायुक्त ने जिले की आम जनता से अपील की है कि चुनाव के दौरान यदि कोई व्यक्ति शांति भंग करता है या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने की जानकारी उनके पास है तो इसकी तुरंत सूचना अपने निकटवर्ती पुलिस थाना या चौकी में दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। वही जिला झज्जर की संपूर्ण जनता से चुनाव को शांति पूर्ण ढंग से सफल बनाने के लिए पुलिस विभाग को सहयोग की अपील की है।
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