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प्लाट सरेंडर करने पर हुडा को लौटने होंगे 3 लाख 65 हजार 9 प्रतिशत ब्याज के साथ

Wed, 22 Jul 2020 01:39 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2020 01:39 AM IST
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Huda to be returned with 3 lakh 65 thousand 9 percent interest on surrendering plot
शहर के सेक्टर 21पी के प्लाट को सरेंडर करने पर हुडा को आवेदन राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ आवेदक को लौटानी होगी। साथ ही 5 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर देने होंगे। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष नागेंद्र कादियान ने हुडा कांप्लेक्स की महिला की अर्जी पर यह फैसला सुनाया है।
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मामले के अनुसार रुचि ने आयोग में शिकायत की थी कि उसने 2017 में वकील की श्रेणी के तहत शहर के सेक्टर 21पी में प्लाट के लिए आवेदन किया था, लेकिन वित्तीय कारणों के कारण उसने प्लाट सरेंडर कर दिया और हुडा से प्लाट के लिए जमा करवाई गई 3 लाख 65 हजार रुपये की राशि मांगी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि हुडा की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। अब आयोग ने तथ्यों को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया है कि हुडा याचिककर्ता को प्लाट के लिए दी गई 3 लाख 65 हजार रुपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ एक माह में हर्जाने के साथ लौटाए।
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कंपनी को चुकानी होगी निवेशक को 9 प्रतिशत ब्याज समेत राशि
: सांपला के युवक ने 2012 में छह साल के लिए किए थे 40 हजार रुपये निवेश
जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अन्य मामले में सांपला निवासी देसराज ने 2012 में एक निजी कंपनी का प्लान लिया था, जिसके तहत उसे 40 हजार रुपये का निवेश किया था। 6 साल बाद निवेश की गई राशि व दूसरे लाभ कंपनी को देने थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2018 में जब वह कंपनी के सांपला स्थित ऑफिस गया तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके कारण उसने आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसके तहत निजी कंपनी को ब्याज सहित राशि उपभोक्ता को लौटानी होगी। साथ में हर्जाना भी देना होगा।
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