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बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करने वालों की निगम में आज सुनवाई
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रोहतक। हरियाणा बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करके भवनों का निर्माण करने वाले स्वामियों की बुधवार को निगम आयुक्त के सामने व्यक्तिगत सुनवाई होगी। इसके लिए चिह्नित 209 भवन स्वामियों को निगम ने नोटिस भेजे हैं। सात दिन में रिवाइज नक्शा और जुर्माना नहीं कराने पर भवन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करके निर्माण कराने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन एकदम सख्त हो गया है। इसके चलते विगत दिनों निगम ने 209 बिल्डिंग स्वामियों को नगर निगम अधिनियम की धारा 263 के तहत नोटिस थमा दिए हैं, जिसके तहत सीलिंग की कार्रवाई की जानी है। चिह्नित पर कार्रवाई से पहले निगम व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दे रहा है, जिसके तहत सभी को सूचना देकर बुधवार को बुलाया गया है।
भवन स्वामी निगम आयुक्त से सामने अपना पक्ष रखें, मगर इससे पहले रिवाइज नक्शा अथवा जुर्माना राशि जमा करानी होगी। सात दिन में प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर निगम सीलिंग की कार्रवाई करेगा। एटीपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 209 बिल्डिंग स्वामी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए आएंगे। सिर्फ सात दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें उन्हें रिवाइज नक्शा व जुर्माना जमा कराना होगा। इसके बाद निगम सीलिंग कार्रवाई करेगा।
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बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करके निर्माण कराने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन एकदम सख्त हो गया है। इसके चलते विगत दिनों निगम ने 209 बिल्डिंग स्वामियों को नगर निगम अधिनियम की धारा 263 के तहत नोटिस थमा दिए हैं, जिसके तहत सीलिंग की कार्रवाई की जानी है। चिह्नित पर कार्रवाई से पहले निगम व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दे रहा है, जिसके तहत सभी को सूचना देकर बुधवार को बुलाया गया है।
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भवन स्वामी निगम आयुक्त से सामने अपना पक्ष रखें, मगर इससे पहले रिवाइज नक्शा अथवा जुर्माना राशि जमा करानी होगी। सात दिन में प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर निगम सीलिंग की कार्रवाई करेगा। एटीपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 209 बिल्डिंग स्वामी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए आएंगे। सिर्फ सात दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें उन्हें रिवाइज नक्शा व जुर्माना जमा कराना होगा। इसके बाद निगम सीलिंग कार्रवाई करेगा।
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