{"_id":"576afba74f1c1b0627b485e9","slug":"haryana-tax-rohtak-income-tax-vat-jat-reservation-jat-protest-businessman","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा आम माफी योजना शुरू, दंगा पीड़ितों को मिलेगी टैक्स में छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हरियाणा आम माफी योजना शुरू, दंगा पीड़ितों को मिलेगी टैक्स में छूट
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Thu, 23 Jun 2016 02:27 AM IST
विज्ञापन
उपद्रव के दौरान जिन व्यापारियों का नुकसान हुआ, उनको ब्याज, टैक्स, पेनाल्टी, वेट में राहत
- फोटो : amar ujala
आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगे में जिन व्यापारियों को नुकसान हुआ है, उनको हरियाणा आम माफी योजना-2016 के तहत सभी टैक्स और ब्याज में छूट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे दंगे का दंश झेल चुके व्यापारियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त धर्मबीर दहिया ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा आम माफी योजना के नाम से स्कीम शुरू की है। इसमें उपद्रव में प्रभावित व्यापारियों को टैक्स, ब्याज, पेनल्टी, वेट समेत अन्य लंबित देय में छूट देने का फैसला लिया गया है। यह छूट एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक के टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार के नियमों के अनुसार पंजीकृत डीलरों को छूट दी जाएगी। इसके लिए प्रभावितों को सरकार की ओर से निर्धारित फार्म भरकर जमा कराना होगा। छूट के लिए क्लेम निर्धारित करने वाले अधिकारी से अलग दो आबकारी एवं कराधान अधिकारियों की कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी छूट के लिए आए आवेदनों की जांच करके 30 दिनों के अंदर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही छूट योजना का फायदा मिल सकेगा।
दंगा प्रभावितों का प्रापर्टी टैक्स माफ
दंगे में जिस दुकान, मॉल, शोरूम, मकान में तोड़फोड़ के अलावा लूटपाट और आगजनी की गई थी, सरकार ने उनका प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की घोषणा की थी। अब सरकार की ओर से टैक्स माफी का भी आदेश जारी कर दिया गया है। जोनल टेक्स ऑफिसर आरएन शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से ऐसे आदेश दिए गए हैं कि जिनका दंगे के दौरान नुकसान हुआ था, उनका 2015-16 या 2016-17 का पूरा प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया जाए। हालांकि उसके लिए लोगों को नुकसान से लेकर मुआवजे तक के सभी दस्तावेज दिखाने होंगे। जिस प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ है, टैक्स भी उसका ही माफ किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त धर्मबीर दहिया ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा आम माफी योजना के नाम से स्कीम शुरू की है। इसमें उपद्रव में प्रभावित व्यापारियों को टैक्स, ब्याज, पेनल्टी, वेट समेत अन्य लंबित देय में छूट देने का फैसला लिया गया है। यह छूट एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक के टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार के नियमों के अनुसार पंजीकृत डीलरों को छूट दी जाएगी। इसके लिए प्रभावितों को सरकार की ओर से निर्धारित फार्म भरकर जमा कराना होगा। छूट के लिए क्लेम निर्धारित करने वाले अधिकारी से अलग दो आबकारी एवं कराधान अधिकारियों की कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी छूट के लिए आए आवेदनों की जांच करके 30 दिनों के अंदर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही छूट योजना का फायदा मिल सकेगा।
विज्ञापन
दंगा प्रभावितों का प्रापर्टी टैक्स माफ
दंगे में जिस दुकान, मॉल, शोरूम, मकान में तोड़फोड़ के अलावा लूटपाट और आगजनी की गई थी, सरकार ने उनका प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की घोषणा की थी। अब सरकार की ओर से टैक्स माफी का भी आदेश जारी कर दिया गया है। जोनल टेक्स ऑफिसर आरएन शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से ऐसे आदेश दिए गए हैं कि जिनका दंगे के दौरान नुकसान हुआ था, उनका 2015-16 या 2016-17 का पूरा प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया जाए। हालांकि उसके लिए लोगों को नुकसान से लेकर मुआवजे तक के सभी दस्तावेज दिखाने होंगे। जिस प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ है, टैक्स भी उसका ही माफ किया जाएगा।
विज्ञापन