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Haryana: किसानों का दिल्ली कूच; जींद-रोहतक रोड को पुलिस ने किया वन-वे
Sun, 11 Feb 2024 01:38 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 11 Feb 2024 01:38 PM IST
सार
जींद सीमा पर लाखनमाजरा पर पंजाब से आने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आधी रात को पुलिस ने कदम उठाया है।
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रोहतक जींद रोड किया वन वे।
- फोटो : संवाद
विस्तार
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले 13 फरवरी के प्रस्तावित दिल्ली कूच को लेकर पुलिस ने पंजाब से आने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। जींद जिले की सीमा पर रोहतक पुलिस ने लाखनमाजरा के पास नाका लगा दिया है। साथ ही जींद-रोहतक राजमार्ग को दो किलोमीटर के दायरे में वन-वे कर दिया है। आधी रात को यह फैसला लिया गया। इसके साथ जींद सीमा पर अर्ध सैनिक बलों की टुकड़ी भी तैनात रहेंगे।
जिला प्रशासन का कहना है कि सूचना मिली है कि पंजाब से ट्रैक्टर-ट्रालियों में भरकर बड़ी संख्या में किसान आ सकते हैं, जो स्थानीय किसानों को साथ लेने का प्रयास करेंगे। वे रोहतक व जींद में एकत्रित हो सकते हैं। ताकि वहां से एक साथ दिल्ली कूच करें।
इस स्थिति में जिले की सीमाओं और जिले के अंदर धारा 144 लागू की गई है, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। आदेशों के तहत पैदल अथवा किसी अन्य माध्यम से जुलूस-प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी गई है।
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ट्रैक्टर, जेसीबी हाइड्रा, अर्थ मूवर खुदाई व ब्रेकर का प्रयोग कानून व्यवस्था भंग करने, सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में नहीं किया जा सकता। साथ ही पुलिस बल तैनात किया जा रहा है।
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जिला प्रशासन का कहना है कि सूचना मिली है कि पंजाब से ट्रैक्टर-ट्रालियों में भरकर बड़ी संख्या में किसान आ सकते हैं, जो स्थानीय किसानों को साथ लेने का प्रयास करेंगे। वे रोहतक व जींद में एकत्रित हो सकते हैं। ताकि वहां से एक साथ दिल्ली कूच करें।
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इस स्थिति में जिले की सीमाओं और जिले के अंदर धारा 144 लागू की गई है, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। आदेशों के तहत पैदल अथवा किसी अन्य माध्यम से जुलूस-प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी गई है।
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ट्रैक्टर, जेसीबी हाइड्रा, अर्थ मूवर खुदाई व ब्रेकर का प्रयोग कानून व्यवस्था भंग करने, सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में नहीं किया जा सकता। साथ ही पुलिस बल तैनात किया जा रहा है।