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Rohtak News: नहीं बढ़ेगा गारबेज टैक्स, वजन के हिसाब से देना होगा भुगतान

Sat, 06 Jan 2024 01:42 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jan 2024 01:42 AM IST
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Garbage tax will not increase, payment will have to be made according to weight
रोहतक। आम आदमी की जेब पर गारबेज टैक्स (डोर टू डोर कचरा कलेक्शन) का भार नहीं बढ़ेगा। मुख्यालय की हिदायत है कि जो दर 2011 में तय हुई थी, वही दर 2024-25 में भी लागू रहेंगी। साथ ही निगम कचरा उठाने वाले ठेकेदार को अब सीधा भुगतान की जगह वजन के हिसाब से भुगतान करेगा। इसके लिए निगम ने दो एजेंसी को ठेका दिया है, अनुमति के लिए फाइल मुख्यालय भेजी गई है।
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शहर को सफाई के लिए निगम ने दो भागों में बांटा हुआ है। ऐसे में वार्ड नंबर एक से 11 को एक एजेंसी व 12 से 22 तक का एरिया दूसरी एजेंसी को दिया है। अब कचरा उठाने वाले ठेकेदार को प्रति टन 2345 रुपये के हिसाब से भुगतान होगा। अनुमान है कि रोज शहर से 260 टन कचरा निकलेगा। ठेकेदार कचरे को भिवानी रोड स्थित सोलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर जाएंगे। वहां कांटे पर तौल कराया जाएगा। उसका प्रतिदिन का हिसाब रखा जाएगा। निगम की तरफ से तौ ल की पर्ची के आधार पर ठेकेदार को मासिक भुगतान होगा। एक अनुमान के मुताबिक एक ठेकेदार को माह में 54 लाख रुपये का भुगतान होगा।
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निगम की तरफ से टेंडर जारी कर दिए हैं। पहले से कम रेट में कचरा उठान का भुगतान होगा। ऐसे में गारबेज का रेट नहीं बढ़ेगा। मुख्यालय से अनुमति मिलते ही कचरे का उठान शुरू हो जाएगा।
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मनदीप धनखड़, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम

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2011 में यह तय हुआ था गारबेज का रेट

रिहायशी एरिया



प्रॉपर्टी प्रति माह दर (रुपये में)

बीपीएल हाउस 5

100 वर्ग गज तक मकान 20

100 से 200 वर्ग गज तक 40

200 से 400 वर्ग गज तक 50

400 वर्ग गज से ऊपर 100

2000 वर्ग गज तक 50 रुपये प्रति फ्लैट

2000 गज से ऊपर तक 100 रुपये प्रति फ्लैट

...............

काॅमर्शियल एरिया

200 वर्ग गज तक 25

200 से ज्यादा वर्ग गज 100

50 बेड तक के निजी अस्पताल 1500

50 से 100 बेड तक निजी अस्पताल 3 हजार

100 से ज्यादा बेड वाले निजी अस्पताल 5 हजार

शाॅपिंग मॉल व सिनेमा और काॅम्प्लेक्स 50 पैसे प्रति वर्ग गज

बैंक, गेस्ट हाउस व 10 रूम तक के होटल 500 रुपये

मैरिज हाॅल, बैंक्वेट हाॅल व 10 रूम से ज्यादा के होटल 4 हजार

500 सदस्यों वाले क्लब 500

500 से ज्यादा सदस्यों वाले क्लब 1000

पेट्रोल पंप व गैस स्टेशन 1000

.............

संस्थागत

सरकारी कार्यालय व वेलफेयर सोसाइटी कार्यालय 150

दो एकड़ तक के शिक्षण संस्थान 500

दो से पांच एकड़ तक के शिक्षण संस्थान 1000

5 एकड़ से ज्यादा के शिक्षण संस्थान 2000

धर्मशाला, धार्मिक संंस्थान और खेल क्लब कोई टैक्स नहीं
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