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31 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज पर पूर्ण छूट : नांदल

Sat, 23 May 2026 02:41 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2026 02:41 AM IST
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Full exemption on interest on property tax till June 31: Nandal
फोटो 03 शहर में जागरूकता शिविर का आयोजन करते नपा अधिकारी । स्रोत नपा - फोटो : samvad
महम। नगर पालिका की ओर से शुक्रवार को शहर के तुलम्बा चौक वार्ड-7 में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यहां नपा सचिव नवीन नांदल ने बताया कि नगर पालिका ने संपत्ति कर पर 31 जून तक छूट का प्रावधान किया है इसलिए सभी भू स्वामियों को चाहिए कि वह छूट का लाभ उठाने के लिए इससे पहले कर की अदायगी करें। उप प्रधान बसंत लाल गिरधर, पार्षद मीना वाल्मीकि ने कहा कि अगर किसी भी भू मालिक की प्रॉपर्टी आईडी में किसी प्रकार की त्रुटि है तो वे कार्यालय में आकर या ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दुरुस्त करा सकते हैं। 2010 से 2025 तक के बकायेदारों पर लगाए गए ब्याज पर छूट प्रदान की गई है। जून के बाद 31 जुलाई तक सिर्फ 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस अवसर पर लिपिक तीर्थ राम , लिपिक सूरज, संजय, ओमप्रकाश, हरीश खुराना, विजय शर्मा, अनिल रोहिला, राजबीर, अशोक कवातड़ा आदि मौजूद रहे। संवाद
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फोटो 03 शहर में जागरूकता शिविर का आयोजन करते नपा अधिकारी। स्रोत : नपा
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