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आज से लेफ्ट-राइट फार्मूला के अनुसार खुलेंगी दुकानें
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किला रोड पर उमड़ी भीड़।
- फोटो : RohtakCity
लॉकडाउन के चौथे चरण में जिला प्रशासन ने व्यापारियों को कुछ और राहत दी है। डीसी आरएस वर्मा के आदेश के मुताबिक वीरवार से बाजार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोला जा सकेंगे। दुकानों को खोलने के लिए लेफ्ट और राइट फार्मूला तैयार किया गया है। सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को राइट तो मंगलवार, वीरवार व शनिवार को लेफ्ट साइट की दुकानें खुलेंगी। समय अब 10 से 5 की जगह 9 से 6 बजे रहेगा।
21 मार्च को लॉकडाउन के बाद 5 मई तक बाजार पूरी तरह बंद रहे। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को चालू रखा गया। 6 मई से प्रशासन ने बाजारों को खोल तो दिया, लेकिन रेलवे रोड, किला रोड, शौरी मार्केट, माल गोदाम रोड, गांधी कैंप, शिवाजी कॉलोनी, प्रताप चौक, बड़ा बाजार सहित तंग क्षेत्र में 1, 2, 3 फार्मूले के तहत दुकानें खोली। निगम ने दो सप्ताह में जमकर बाजारों में जांच पड़ताल कर चालान काटे और दुकान सील करने तक की कार्रवाई की। अब 18 मई को सरकार की तरफ से पत्र जारी हुआ, जिसमें बाजारों का समय सुबह 9 से 6 बजे तक करने के लिए कहा गया। साथ ही तय किया कि तंग बाजार लेफ्ट व राइट नियम के तहत खोले जाएं। हालांकि अंतिम निर्णय डीसी पर छोड़ा गया। डीसी ने दो दिन व्यापारी प्रतिनिधियों से विचार कर निर्णय किया कि अब तंग बाजार लेफ्ट व राइट सिस्टम के तहत खुलेंगे।
रोस्टर सिस्टम से रात को खुलेंगे पेट्रोल पंप व मेडिकल स्टोर
रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी ने कहा कि सरकार के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार अब नगर के पुराने बाजार यानी भीड़ वाले बाजार की दुकानें अब लेफ्ट व राइट के फार्मूले के अनुसार खोली जाएगी। आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी और उनका समय सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक रहेगा। उन्होंने कहा कि रविवार के दिन बाजार बंद रहेंगे। उपायुक्त वर्मा ने कहा कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इमरजेंसी के लिए पेट्रोल पंप, दवाइयों की दुकाने खोली जाएंगी। इसके लिए रोस्टर जारी किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि सायं 7 बजे से लेेकर सुबह 7 बजे तक पहले की तरह कर्फ्यू जारी रहेगा।
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दो दिन किया डीसी ने मंथन
मुख्यालय की तरफ से दो दिन पहले डीसी एवं निगम आयुक्त को बाजारों को लेकर पत्र भेजा गया है। पत्र में साफ किया गया है कि दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोली जा सकती हैं, लेकिन कंटेंटमेंट जोन में दुकान नहीं खुलेंगी। बता दें कि जिला प्रशासन ने बाजारों का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक तय किया हुआ है। साथ ही एक दुकान सप्ताह में दो दिन ही खुल रही है। ऐसे में व्यापारियों ने जिला प्रशासन से समय बढ़ाने की मांग की हुई है। बुधवार को डीसी ने अधिकारियों के साथ भी बाजारों की समय सीमा को लेकर मंत्रणा की और व्यापारी प्रतिनिधियों की भी राय ली।
बाजारों में लेफ्ट व राइट को लेकर कंफ्यूजन सुबह होगा दूर
डीसी के आदेश निगम प्रशासन ने तत्काल प्रभारी से लेफ्ट व राइट नियम लागू कर दिया है। अब सवाल उठता है कि कौन सी साइड लेफ्ट व कौन सी राइट होगी। इसका निर्णय सुबह बाजार में प्रधान व व्यापारियों की सहमति से लिया जाएगा।
सुरेंद्र गोयल, एलओ नगर निगम
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21 मार्च को लॉकडाउन के बाद 5 मई तक बाजार पूरी तरह बंद रहे। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को चालू रखा गया। 6 मई से प्रशासन ने बाजारों को खोल तो दिया, लेकिन रेलवे रोड, किला रोड, शौरी मार्केट, माल गोदाम रोड, गांधी कैंप, शिवाजी कॉलोनी, प्रताप चौक, बड़ा बाजार सहित तंग क्षेत्र में 1, 2, 3 फार्मूले के तहत दुकानें खोली। निगम ने दो सप्ताह में जमकर बाजारों में जांच पड़ताल कर चालान काटे और दुकान सील करने तक की कार्रवाई की। अब 18 मई को सरकार की तरफ से पत्र जारी हुआ, जिसमें बाजारों का समय सुबह 9 से 6 बजे तक करने के लिए कहा गया। साथ ही तय किया कि तंग बाजार लेफ्ट व राइट नियम के तहत खोले जाएं। हालांकि अंतिम निर्णय डीसी पर छोड़ा गया। डीसी ने दो दिन व्यापारी प्रतिनिधियों से विचार कर निर्णय किया कि अब तंग बाजार लेफ्ट व राइट सिस्टम के तहत खुलेंगे।
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रोस्टर सिस्टम से रात को खुलेंगे पेट्रोल पंप व मेडिकल स्टोर
रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी ने कहा कि सरकार के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार अब नगर के पुराने बाजार यानी भीड़ वाले बाजार की दुकानें अब लेफ्ट व राइट के फार्मूले के अनुसार खोली जाएगी। आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी और उनका समय सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक रहेगा। उन्होंने कहा कि रविवार के दिन बाजार बंद रहेंगे। उपायुक्त वर्मा ने कहा कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इमरजेंसी के लिए पेट्रोल पंप, दवाइयों की दुकाने खोली जाएंगी। इसके लिए रोस्टर जारी किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि सायं 7 बजे से लेेकर सुबह 7 बजे तक पहले की तरह कर्फ्यू जारी रहेगा।
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दो दिन किया डीसी ने मंथन
मुख्यालय की तरफ से दो दिन पहले डीसी एवं निगम आयुक्त को बाजारों को लेकर पत्र भेजा गया है। पत्र में साफ किया गया है कि दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोली जा सकती हैं, लेकिन कंटेंटमेंट जोन में दुकान नहीं खुलेंगी। बता दें कि जिला प्रशासन ने बाजारों का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक तय किया हुआ है। साथ ही एक दुकान सप्ताह में दो दिन ही खुल रही है। ऐसे में व्यापारियों ने जिला प्रशासन से समय बढ़ाने की मांग की हुई है। बुधवार को डीसी ने अधिकारियों के साथ भी बाजारों की समय सीमा को लेकर मंत्रणा की और व्यापारी प्रतिनिधियों की भी राय ली।
बाजारों में लेफ्ट व राइट को लेकर कंफ्यूजन सुबह होगा दूर
डीसी के आदेश निगम प्रशासन ने तत्काल प्रभारी से लेफ्ट व राइट नियम लागू कर दिया है। अब सवाल उठता है कि कौन सी साइड लेफ्ट व कौन सी राइट होगी। इसका निर्णय सुबह बाजार में प्रधान व व्यापारियों की सहमति से लिया जाएगा।
सुरेंद्र गोयल, एलओ नगर निगम