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Rohtak News: सार्वजनिक जगह बिना अनुमति पोस्टर व होर्डिंग लगाने पर 64 फर्म के खिलाफ एफआईआर
Sat, 09 Aug 2025 12:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Sat, 09 Aug 2025 12:21 AM IST
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रोहतक। शहर में सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर या होर्डिंग लगाने पर नगर निगम ने शहर की 64 फर्म के खिलाफ आर्य नगर थाने में हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3ए के तहत केस दर्ज किया गया है। पांच माह पहले चालान काटने के बावजूद राशि जमा नहीं कराई गई थी।
एफआईआर में नगर निगम के एसडीओ ने बताया कि शहर में निर्धारित जगह पर ही विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए जगह-जगह पर पोस्टर व होर्डिंग सार्वजनिक संपत्ति पर लगाए जाते हैं। पांच माह पहले 64 फर्म का 15 हजार से लेकर 70 हजार रुपये तक का चालान काटा था लेकिन अभी तक चालान की राशि जमा नहीं करवाई। ऐसे में आर्य नगर थाने में शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ये फर्म की गई नामजद
नर्सिंग एक्सपर्ट्स, द अल्फा जिम, ज्योति गर्ल्स पीजी, केडीसी क्लासेस, धनखड़ नर्सिंग कॅरिअर पॉइंट, ए-वन नर्सिंग अकादमी, पिज्जा मेल्टन शॉप नंबर 23, न्यूक्लियर जोन क्लासेस, सुरेंद्र वशिष्ठ बायोलॉजी क्लासेज, आईएफबी पॉइंट, डॉ. पीके सिवाच, अशोक, विद्यापीठ बाय फिजिक्स वल्लाह, आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल, डाॅ. दीपक बामल, सांगवान डिफेंस अकादमी, 5 पॉइंट कैफे, लर्न अकादमी, हुड्डा इंटरनेशनल क्लासेस, मुस्कान कलर लैब, बाइक बाजार, एमडी साइंस क्लासेस, ड्रीर्म्ज पावर, वेस्टर्न वर्ल्ड, चाणक्य क्लासेस, आई-टॉक स्टडी अब्रॉड, नेक्सा कंसल्टेंट मॉडल पंक्ति, 3सी चेतन्य छोटू राम धाम, जसिया, भारत पीजी सेंटर, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, एलीट पीजी बॉयज हॉस्टल, ट्विन टावर्स, श्री राज लक्ष्मी फायर वर्क्स, ओम ट्रेडर्स, कोटा क्लासेस, राज कलेक्शन, द पर्ल पेटल, स्पेस ग्लोबल चिल्ड्रन अस्पताल, मुस्कान स्पेशलिटी डेंटल क्लीनिक, डॉ. अनिल शर्मा, स्पलेस वाटर वर्ल्ड, अरोड़ा डेकोरेशन गैलरी, बजाज फाइनेंसर्स, पाम प्रिंट्स, पी-क्यूब फिटनेस, अथारे आयुर्वेद मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, रिदमिक ड्रीम्स डांस अकादमी चाण्क्यपुरी, आराध्य ई-मोटर्स, रीवा, सीएलसी, बानी सैलून हेयर विग टैटू स्टूडियो, विश्व वाणी कंसंटेंसी, सी एक्सपर्ट पेस्ट कंट्रोल, नेक्टर क्लब, कैनोस अस्पताल, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, श्री कृष्णा होंडा, आरबी प्रॉपर्टीज, फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर सेंटर, एमडीए अकादमी, जेएसईसी स्टडी अब्रॉड, गोपाल कॉम्प्लेक्स व पीके फ्लेक्स हब का नाम सूची में शामिल है।
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शहर में सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर या होर्डिंग लगाना नियमों का उल्लंघन है। नियम तोड़ने पर पांच माह पहले 64 लोगों का चालान किया था। चालान राशि जमा न करवाने पर केस दर्ज कराया गया है।
-डाॅ. आनंद शर्मा, आयुक्त नगर निगम
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एफआईआर में नगर निगम के एसडीओ ने बताया कि शहर में निर्धारित जगह पर ही विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए जगह-जगह पर पोस्टर व होर्डिंग सार्वजनिक संपत्ति पर लगाए जाते हैं। पांच माह पहले 64 फर्म का 15 हजार से लेकर 70 हजार रुपये तक का चालान काटा था लेकिन अभी तक चालान की राशि जमा नहीं करवाई। ऐसे में आर्य नगर थाने में शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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ये फर्म की गई नामजद
नर्सिंग एक्सपर्ट्स, द अल्फा जिम, ज्योति गर्ल्स पीजी, केडीसी क्लासेस, धनखड़ नर्सिंग कॅरिअर पॉइंट, ए-वन नर्सिंग अकादमी, पिज्जा मेल्टन शॉप नंबर 23, न्यूक्लियर जोन क्लासेस, सुरेंद्र वशिष्ठ बायोलॉजी क्लासेज, आईएफबी पॉइंट, डॉ. पीके सिवाच, अशोक, विद्यापीठ बाय फिजिक्स वल्लाह, आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल, डाॅ. दीपक बामल, सांगवान डिफेंस अकादमी, 5 पॉइंट कैफे, लर्न अकादमी, हुड्डा इंटरनेशनल क्लासेस, मुस्कान कलर लैब, बाइक बाजार, एमडी साइंस क्लासेस, ड्रीर्म्ज पावर, वेस्टर्न वर्ल्ड, चाणक्य क्लासेस, आई-टॉक स्टडी अब्रॉड, नेक्सा कंसल्टेंट मॉडल पंक्ति, 3सी चेतन्य छोटू राम धाम, जसिया, भारत पीजी सेंटर, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, एलीट पीजी बॉयज हॉस्टल, ट्विन टावर्स, श्री राज लक्ष्मी फायर वर्क्स, ओम ट्रेडर्स, कोटा क्लासेस, राज कलेक्शन, द पर्ल पेटल, स्पेस ग्लोबल चिल्ड्रन अस्पताल, मुस्कान स्पेशलिटी डेंटल क्लीनिक, डॉ. अनिल शर्मा, स्पलेस वाटर वर्ल्ड, अरोड़ा डेकोरेशन गैलरी, बजाज फाइनेंसर्स, पाम प्रिंट्स, पी-क्यूब फिटनेस, अथारे आयुर्वेद मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, रिदमिक ड्रीम्स डांस अकादमी चाण्क्यपुरी, आराध्य ई-मोटर्स, रीवा, सीएलसी, बानी सैलून हेयर विग टैटू स्टूडियो, विश्व वाणी कंसंटेंसी, सी एक्सपर्ट पेस्ट कंट्रोल, नेक्टर क्लब, कैनोस अस्पताल, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, श्री कृष्णा होंडा, आरबी प्रॉपर्टीज, फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर सेंटर, एमडीए अकादमी, जेएसईसी स्टडी अब्रॉड, गोपाल कॉम्प्लेक्स व पीके फ्लेक्स हब का नाम सूची में शामिल है।
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शहर में सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर या होर्डिंग लगाना नियमों का उल्लंघन है। नियम तोड़ने पर पांच माह पहले 64 लोगों का चालान किया था। चालान राशि जमा न करवाने पर केस दर्ज कराया गया है।
-डाॅ. आनंद शर्मा, आयुक्त नगर निगम