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Rohtak News: 75 हजार रुपये ऋण के लिए पात्र व्यक्ति 10 तक करें आवेदन

Sat, 04 Mar 2023 10:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 04 Mar 2023 10:46 AM IST
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Eligible persons can apply till 10 for a loan of Rs 75,000
रोहतक । हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वयं रोजगार के लिए महिला समृद्धि योजना और सूक्ष्म ऋण योजना के माध्यम से 75 हजार रुपये ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित मांगे गए हैं। इच्छुक प्रार्थी 10 मार्च तक जिला विकास भवन स्थित निगम कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं।
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जिला उपायुक्त यशपाल ने बताया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति के 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। प्रार्थी को ऋण के लिए आवेदन करते समय निर्धारित दस्तावेज जैसे-राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड अथवा वोट कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट आकार के दो फोटो आवेदन के साथ संलग्न करने हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक पवन कुमार ने बताया कि पात्र प्रार्थी 10 मार्च तक निर्धारित दस्तावेजों सहित अपने आवेदन फार्म जिला विकास भवन की दूसरी मंजिल स्थित निगम कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
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